बिजली के करंट से मृत्यु होने पर मुआवजा देने के आदेश

मृतक की माँ को 9,14,520/-रु. एवं उक्त राशि पर 5 दिसम्बर 2019 से राशि भुगतान होने तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भुगतान करने के आदेश दिये

 | 
judgement

उदयपुर 1 सितंबर 2023। अपर जिला न्यायाधीश, नं.-2, उदयपुर अभिलाषा शर्मा ने अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उदयपुर के विरूद्ध निर्णय कर 7 जून 2019 को बिजली के कंरट से समीर खान की मृत्यु होने पर उसकी माता चंदा को 30 दिवस में 9,14,520/-रु. एवं उक्त राशि पर 5 दिसम्बर 2019 से राशि भुगतान होने तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भुगतान करने के आदेश दिये।

बताया गया कि समीर खान पटेल सर्कल, उदयपुर स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग कार्यालय में लगे पेड़ पर से बकरियों के लिए टहनियां एवं पत्ते काट रहा था कि टहनियों के पास से गुजर रहे बिजली के तार की चपेट में आने से करंट से समीर खान की मृत्यु हो गयी, जिस पर मृतक की माता चंदा एवं पिता नूर खान की तरफ से न्यायालय में घातक दुर्घटना अधिनियम के अन्तर्गत अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के विरूद्ध प्रकरण दायर कर उनके द्वारा की गई लापरवाही के कारण समीर खान की आकस्मिक मृत्यु होने पर मुआवजा की मांग की जिसे न्यायालय ने अपने निर्णय में स्वीकार कर यह निर्णय पारित किया।

बताया गया कि समीर खान पेशे से पेंटर का कार्य करता था और प्रकरण के विचाराधीन रहने के दौरान उसके पिता नूर खान की मृत्यु हो गयी। चंदा की ओर से पैरवी एडवोकेट राजेश सिंघवी, नीतू चौहान एवं प्रीति बी शाह ने की।

Follow UdaipurTimes on Facebook , Instagram , and Google News