फतहपुरा चौराहे को चौड़ा करने के मामले में व्यापारियों की याचिका हुई खारिज

अब उदयपुर विकास प्राधिकरण चौराहा को चौड़ा करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा
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उदयपुर 12 अक्टूबर 2024। शहर के फतहपुरा चौराहा को चौड़ा करने के मामले में अवाप्ति को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में व्यापारियों की ओर से चल रही रिट याचिका के स्टे को खारिज कर दिया है। अब उदयपुर विकास प्राधिकरण चौराहा को चौड़ा करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। 

हाईकोर्ट में अशोक कुमार सहित 16 जनों ने रिट याचिका दायर कर यूडीएच, यूडीए और और यूडीए के भूमि अवाप्ति अधिकारी को पार्टी बनाया गया था। मामले में आठ अक्टूबर को राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश दिनेश मेहता ने इस रिट याचिका के स्टे को खारिज कर दिया। 

साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि मुआवजे राशि के संबंध में उचित कार्रवाई भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 30 की शर्तें आदेश के एक माह की अवधि के भीतर की जाएगी और इसके लिए सक्षम प्राधिकारी निर्णय लेगा। 

फतहपुरा चौराहा के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण नियम के तहत अधिसूचना जारी की थी। इसमें भूमि अवाप्ति को लेकर यूडीए की और से नोटिस किए थे और इसके बाद मामला हाईकोर्ट में चला गया।

उल्लेखनीय है कि यूडीए की ओर से फतहपुरा चौराहा को चौड़ा किया गया। इसके लिए फील्ड क्लब की तरफ से लेकर उसके सामने आरके सर्कल से सुखाड़िया सर्कल टर्न वाली रोड को पहले ही चौड़ा कर दिया गया है। अब यूडीए फतहपुरा से नाथद्वारा की तरफ यानी आरके सर्कल की तरफ जाने वाले रोड को चौड़ा करेगा।
 

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