भीलवाड़ा मे विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी
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Udaipur Times News2भीलवाड़ा, 21 अक्टूबर 2026
1.विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी
अ.वि.वि.नि.नि.लि. के सहायक अभियंता हरीश कुमार टेलर ने बताया कि 22 अक्टूबर को सम्बन्धित क्षेत्र 33/11केवी पंचवटी ग्रिड पंचवटी, छोटी हरनी, बड़ी हरनी, ओडो का खेड़ा, हरनी महादेव, काईन हाउस, मुख्यमंत्री जन आवास योजना, जमुना विहार, कुमुद विहार-1,2,3, तेरापंथ नगर, आदित्य विहार, मंगरॉप रोड, समेलिया फाटक, पाम रिसोर्ट, होटल ग्लोरिया इन, समता रिसोर्ट, होटल श्रीलोक, कनक पेट्रोल पम्प, सेंट्रल एकेडमी स्कूल, सवारिया रिसोर्ट, ज्योति नगर, गोकुलम विलास, शास्त्री नगर विस्तार, वैभव नगर, न्यू हाउसिंग बोर्ड, कीर्ति नगर, हुसैन कॉलोनी, बोहरा कॉलोनी, सालासर बालाजी, भोपालपुरा रोड, ओल्ड हाउसिंग बोर्ड, न्यू हाउसिंग बोर्ड, सोनी हॉस्पिटल, रांका हाउस, भोपालपुरा, शास्त्री नगर सेक्टर-सी, नीलकंठे कॉलोनी, एलटूसी कॉलेज, तेज सिंह सर्किल, श्याम विहार, ज्योति नगर, मुहम्मदी कॉलोनी, बोहरा कॉलोनी, गांधी सागर तालाब के सामने, भवानी नगर, सुंदरम् रिसोर्ट, लक्ष्मी नगर, हनुमान कॉलोनी, शास्त्री नगर विस्तार, बड़ला चैराहा, स्विफ्ट कॉलेज, मंगलम प्लाजा, हुसैन कॉलोनी, इंद्रा कॉलोनी, हरनी रोड, भोपालपुरा रोड, सिंधु नगर पम्प हाउस, तिलक नगर पम्प हाउस, विद्या निकेतन पम्प हाउस, तिलक नगर सेक्टर-6 के आस पास से संबंधित क्षेत्र में तथा 11केवी सेशन कोर्ट फीडर सेशन कोर्ट, शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा क्लब, कांग्रेस कार्यालय, तोतला भवन, नाथद्वारा सराय, सीरत सराय, रेल्वे स्टेशन, इंद्रा मार्केट, बंजारा होटल, गोकुल प्लाजा, ब्यावर वाला हलवाई, मशीनरी मार्केट, बाजार नंबर दो, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, कमाल का कुआ व पुलिस कंट्रोल रूम के आस पास से सम्बंधित क्षेत्र में प्रातः 08 बजे से दोपहर 01 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी।
2.चुनाव कार्य के लिए समय पर वाहन उपलब्ध नहीं कराने वाले वाहन स्वामियों के विरूद्ध होगी कानूनी कार्यवाही*
जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार चुनाव कार्य के लिए जारी अधिग्रहण आदेशों की पालना करे सुनिश्चित -जिला निर्वाचन अधिकारी*
पंचायत आम चुनाव 2026 के लिए अधिग्रहित वाहन निर्धारित तिथि, स्थान, और समय पर उपलब्ध नहीं कराने वाले वाहन स्वामियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलक्टर श्री जसमीत सिंह संधू के निर्देशों की पालना में जिला परिवहन विभाग के उड़नदस्तों द्वारा ऐसे वाहन स्वामियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।
जिला परिवहन अधिकारी रामकृष्ण चैधरी ने बताया कि अधिग्रहण आदेशों में अंकित तिथि, स्थान एवं समय पर वाहन की रिपोर्टिंग नहीं करवाना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों की धारा 167 के तहत प्रदान किये गये आदेशों की पालना नहीं करने पर वाहन स्वामियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। इसके तहत दोषी पाए जाने पर एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है।
ऐसे वाहनों को चिन्हित कर जिनके वाहन स्वामियों द्वारा अपना वाहन उपलब्ध नहीं करवाने के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाते हुए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 के तहत कार्यवाही एवं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 53 तहत वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करने की कार्यवाही प्रस्तावित है।
इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी ने वाहन स्वामियों से कहा कि वे चुनाव कार्य के लिए जारी अधिग्रहण आदेशों की पालना सुनिश्चित करें तथा निर्धारित तिथि, स्थान और समय पर अपने वाहन उपलब्ध करवाए जिससे अनावश्यक विधिक कार्यवाही का सामना न पडना सकें।
3.पंचायत राज आम चुनाव 2026
प्रथम चरण में 22 अक्टूबर को प्रातः 7 से सायं 6 बजे तक होगा मतदान
पंचायत राज आम चुनाव 2026 के तहत भीलवाड़ा जिले में प्रथम चरण का मतदान गुरुवार, 22 अक्टूबर 2026 को प्रातः 7 बजे से सायं 6 बजे तक आयोजित होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी जसमीत सिंह संधू ने बताया कि प्रथम चरण में जिले के 28 जिला परिषद सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों (23 पूर्ण एवं 5 आंशिक) तथा 177 पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान होगा।
प्रथम चरण में पंचायत समिति कोटड़ी, जहाजपुर, खजूरी, मांडलगढ़, बिजौलिया, मांडल, करेड़ा, सुवाणा एवं बनेड़ा में मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं।