उदयपुर 19 मार्च 2024 । लोकसभा आम चुनाव- 2024 के मद्देनजर जिले के प्रिटिंग प्रेस संचालकों की बैठक सोमवार अपराह्न बाद जिला परिषद सभागार में हुई।
जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द पोसवाल के निर्देशन में आयोजित बैठक में एडीएम सिटी राजीव द्विवेदी, प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रभारी जितेंंद्र ओझा तथा अभय कमाण्ड एएसपी लखनराय राठौड़ ने प्रेस मालिकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127-क के तहत आदर्श आचार संहिता के दौरान आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन नहीं किया जा सकता।
बैठक में बताया गया कि प्रिटिंग प्रेस मालिक यह ध्यान रखें कि उनके द्वारा प्रकाशित किए जा रहे पेम्पलेट्स, पोस्टर-बैनर में किसी व्यक्ति, जाति, धर्म के विरूद्ध किसी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं जाए। साथ ही उन्होंने अवगत कराया कि अधिनियम के तहत पम्पलेट, पोस्टर-बैनर पर प्रकाशक व मुद्रण का नाम तथा प्रकाशित प्रतियों की संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाएगी। सामग्री प्रकाशन से पूर्व मुद्रक को प्रकाशक से प्रपत्र क में जरूरी सूचनाएं देनी होंगी तथा प्रकाशन उपरान्त संपूर्ण विवरण प्रपत्र ख में अंकित कर प्रकाशित सामग्री की प्रति के साथ जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में जरिए ई-मेल या व्यक्तिगत रूप से तीन दिन के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन की टीमें लगातार भ्रमण कर मुद्रित प्रचार सामग्री की मॉनिटरिंग करेंगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रकाशित सामग्री दिए गए निर्देशों व प्रावधानों के अनुरूप प्रकाशित हुई है या नहीं। साथ ही प्रिटिंग प्रेस का भी औचक निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली पोस्ट की भी एमसीएमसी प्रकोष्ठ तथा अभय कमाण्ड सेन्टर के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रावधानों का उल्लंघन करने पर प्रकाशक और मुद्रण दोनों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
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