15 साल की किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सज़ा

50 हजार का जुर्माना भी लगाया

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उदयपुर 9 सितंबर 2022 । सहेली के घर जा रही 15 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर उसे नाथद्वारा ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में पोक्सो न्यायालय क्रम एक के पीठासीन अधिकारी भूपेंद्र कुमार सनाढ्य ने अभियुक्त को 20 साल कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

पीड़िता के पिता ने खेरोदा थाने में 10 जून 2021 को रिपोर्ट दी कि आरोपी ओमप्रकाश पुत्र हीरालाल कुम्हार गत कुछ दिनों से लगातार उसके घर के चक्कर लगा रहा था। सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे उसकी वर्षीय पुत्री को जबरन खींचकर वैन में डाला कर अपहरण कर लिया। आरोपी पूर्व में भी उसके साथ दुष्कर्म कर चुका है। 

सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक चेतनपुरी गोस्वामी ने 19 गवाह और 29 दस्तावेज पेश किए। दोनों पक्षों की बहस एवं दलीलें सुनने के उपरांत पीठासीन अधिकारी ने अभियुक्त को मामले का दोषी माना और 20 साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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