प्राइवेट अस्पतालों के सीधे वैक्सीन खरीदने पर केंद्र ने लगाई रोक

प्राइवेट अस्पतालों के सीधे वैक्सीन खरीदने पर केंद्र ने लगाई रोक

बेड के आधार पर वैक्सीन होगी उपलब्ध 

 
vaccination

SOP में बताया गया है कि प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर एक महीने में चार किस्तों में वैक्सीन ऑर्डर कर सकते है

केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन को लेकर नए नियम लागू किए है। 1 जुलाई से वैक्सीन निर्माताओं से सीधी खरीद नहीं हो सकेगी। कोविड-19 वैक्सीन के लिए प्राइवेट अस्पतालों को अब COWIN portal के ज़रिए ऑर्डर करना होगा। केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए यह पाबंदिया लगाई है। वहीं सभी निजी अस्पताल एक महीने में अधिकतम कितनी डोज का स्टॉक खरीद सकता है, इसका भी फॉर्म्युला केंद्र सरकार ने निकाला है।

अस्पताल में उपलब्ध बेड के आधार पर मिलेगी वैक्सीन

जिन अस्पतालों ने वैक्सीनेशन अभियान अभी शुरु नहीं किया है उन्हें उनके उपलब्ध बेड के आधार पर वैक्सीन दिया जाएगा। 50 बेड का अस्पताल अधिकतम 3000 डोज ऑर्डर कर सकता है। जिन अस्पतालों में 50 से 300 बेड उपलब्ध हैं। वे 6000 डोज का ऑर्डर कर सकता है। 300 से अधिक बेड वाले अस्पताल 10 हजार तक का ऑर्डर कर सकते है। SOP में बताया गया है कि प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर एक महीने में चार किस्तों में वैक्सीन ऑर्डर कर सकते है। इसके लिए किसी सरकारी प्राधिकरण से इजाजत लेने की कोई जरुरत नही है। cowin प्लेटफॉर्म पर खरीद ऑर्डर देना काफी होगा।

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