निर्वाचन प्रणाली को स्वच्छ बनाने की प्रक्रिया जारी

राजस्थान के 18 और पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) को सूची से हटाने की कार्यवाही शुरू की
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ईसीआई ने 476 और पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) को सूची से हटाने की कार्यवाही शुरू की*

जयपुर ,11 अगस्त 2025 - देश में राजनीतिक दल (राष्ट्रीय/राज्य/पंजीकृत अप्रमाणित) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के प्रावधानों के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के साथ पंजीकृत होते हैं।

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, एक बार किसी संगठन का राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण हो जाने पर उसे चुनाव चिन्ह, कर छूट जैसी कुछ विशेष सुविधाएं और लाभ प्राप्त होते हैं। राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए दिशा-निर्देश में उल्लेख है कि यदि कोई दल लगातार 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ता है, तो उसे पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जाएगा।

निर्वाचन प्रणाली को साफ-सुथरा बनाने की व्यापक और सतत रणनीति के तहत, निर्वाचन आयोग 2019 से ऐसे पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (RUPPs) की पहचान और सूची से हटाने का राष्ट्रव्यापी अभियान चला रहा है, जिन्होंने लगातार 6 वर्षों में एक भी चुनाव नहीं लड़ा है।

इस अभियान के पहले चरण में, 9 अगस्त 2025 को निर्वाचन आयोग ने 334 RUPPs को सूची से हटा दिया था, जिससे सूचीबद्ध RUPPs की संख्या 2,854 से घटकर 2,520 रह गई। इस चरण में राजस्थान से 9 RUPPs को हटाया गया था।

इस अभियान के दूसरे चरण के तहत, देशभर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 476 और RUPPs की पहचान की गई है (संलग्न परिशिष्ट देखें)। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी दल को अनुचित रूप से सूची से न हटाया जाए, संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) को इन RUPPs को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके बाद, संबंधित CEO द्वारा इन दलों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। CEOs की रिपोर्ट के आधार पर, किसी भी RUPP को सूची से हटाने का अंतिम निर्णय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिया जाएगा।

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