उदयपुर 1 जनवरी 2024। रोड एक्सीडेंट को लेकर केंद्र सरकार द्वारा बनाये गए नये कानून को लेकर लगातार विरोध देखने को मिल रहा है ।केंद्र सरकार के नए कानून के तहत अगर कोई ड्राइवर रोड पर एक्सीडेंट करके भाग जाता है और घायल को सड़क पर ही छोड़ देता है तो उसे 10 साल की सजा होगी।
वहीं, अगर एक्सीडेंट करने वाला शख्स, घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी। केंद्र सरकार के इस नए कानून को लेकर सोमवार को उदयपुर में भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला ।
जहाँ ट्रक यूनियन ,बस यूनियन ,टेम्पो यूनियन सहित बस ट्रक एंव अन्य वाहन चलाने वाले वाहन चालकों द्वारा कलेक्ट्रेट के समक्ष जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया और कानून वापस लेने व कानून में सुधार की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया ।
वाहन चालकों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया नया कानून वाहन चालकों के लिए काले कानून के समान है । वाहन चालकों का कहना है कि रोड एक्सीडेंट के बाद अगर वाहन चालक घायल को अस्पताल पहुंचाएगा तो उत्तेजित भीड़ से उसकी जान का खतरा हो सकता है।
इसी के साथ ही सड़क पर ट्रक वगैरह से जाम की स्थिति पैदा हो सकती है। वही अगर गलती से भी अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो चालक को 10 साल की सजा और 7 लाख का दण्ड भुगतना पड़ेगा, ऐसे में वाहन चालक के परिवार के लालन पालन की जिम्मेदारी किसकी होगी। वाहन चालको ने इस कानून को वापस लेने व कानून में सुधार करने की मांग की है ।
वाहन चालकों के कहना है कि अगर इस नए कानून को वापस नहीं लिया गया और इसमें सुधार नही किया गया तो वाहन चालकों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा।
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