राजस्थान सरकार लागू करेगी 'राइट टू हेल्थ कानून'

राजस्थान सरकार लागू करेगी 'राइट टू हेल्थ कानून' 

राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला राजस्थान पहला राज्य

 
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राइट टू हेल्थ बिल में हर नागरिक को चाहे वह किसी भी श्रेणी को हो उसका इलाज के लिए स्वास्थ्य बीमा होगा

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल लाने जा रहे है। गहलोत ने ट्वीट कर राइट टू हेल्थ की पैरवी करते हुए केंद्र को सलाह दी है। राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला राजस्थान पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके लिखा है कि - हमारा प्रयास है कि राजस्थान का कोई भी नागरिक इलाज के अभाव में कष्ट न पाए। भारत सरकार को अब 'राइट टू हेल्थ' को संविधान के मूल अधिकारों में शामिल करना चाहिए और सभी नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करना चाहिए।

राजस्थान सरकार ने 'राइट टू हेल्थ' की परिकल्पना को साकार करने के लिए पहले चिकित्सा क्षेत्र में बड़े बदलाव किए। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से पूरे प्रदेश में OPD और IPD का पूरा इलाज मुफ्त किया। आपको बता दे कि राजस्थान में यूनिर्वसल हेल्थ कवरेज के तहत मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लागू हो चुकी है। इसे राइट टू हेल्थ की दिशा में ही कदम माना जा रहा है।

राइट टू हेल्थ कानून से प्राइवेट अस्पतालों को भी ट्रोमा का इलाज फ्री

राइट टू हेल्थ के तहत भी यह प्रारवधान होगा कि किसी भी राज्य के नागरिक को एक्सीडेंट की हालत में ट्रोमा का इलाज फ्री मिले। फिलहाल सरकारी अस्पतालों में सुविधा शुरू की है। राइट टू हेल्थ लागू होने के बाद प्राइवेट अस्पतालों को भी ट्रोमा का इलाज फ्री करना होगा। इसके लिए स्वास्थ्य बीमा से भुगतान होगा।

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