राजस्थान हाई कोर्ट ने बांसवाड़ा के बोहरा समुदाय के 257 लोगों को 32kg सोना वापस करने के निर्देश दिए

 | 
judgement

 

Udaipur Times, Banswara News: राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर ने दाऊदी बोहरा समुदाय के 257 लोगों के करीब 32kg सोने से जुड़े बहुचर्चित प्रकरण मे बड़ी कानूनी राहत दी है।

राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर ने 29 सितंबर 2026 को जारी आदेश मे फखरी करदन हसनत ट्रस्ट को संबंधित लोगों को उनके सोने के जेवर सौंपने की अनुमति दे दी है।

आपको बता दे की सोने पर अलग अलग पक्षों के दावों के कारण मामला कोर्ट मे उलझा हुआ था। पक्षकारों के बीच समझौते और संबंधित मालिकों को जेवर सौंपने पर अनापत्ति के बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के दो आदेश निरस्त कर दिए।

अब ट्रस्ट संबंधित लोगों को जेवर सौंपने के लिए स्वतंत्र है। फिलहाल सोने के जेवर ट्रस्ट के संरक्षण मे है ।

उल्लेखनीय है बांसवाड़ा के सैफी मोहल्ला स्थित करदन हसनत ट्रस्ट के जरिए समाज के लोगों को जेवर गिरवी रखकर बिना ब्याज लोन देने की व्यवस्था थी। साल 2023 मे 257 लोगों गिरवी रखे 32 kg सोने के गायब होने का मामला सामने आया था। जिसे लेकर 2 एफआईआर भी दर्ज हुई थी । जांच मे सामने आया था की ट्रस्ट मे गिरवी रखे सोने के जेवरों को आगे बाजार मे व्यापारियों और बैंको के पास गिरवी रख कर रकम ली गई थी।

Source: Dainik Bhaskar   

  

Follow UdaipurTimes on Facebook , Instagram , and Google News