जन आधार कार्ड में दो बार से अधिक अपडेट करने पर लगेगी रोक

1 जून से लागू होंगे नए नियम 
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उदयपुर/ जयपुर 9 मई 2026 ।  राजस्थान सरकार के आयोजना विभाग ने जन आधार में होने वाले संशोधनों और अपडेट्स के लिए नई सीमा और शुल्क निर्धारित कर दिया है। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार अब निवासी अपनी मर्जी से अनगिनत बार डेटा अपडेट नहीं कर सकेंगे।

यह नया नियम 1 जून 2026 से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएगा। इसके तहत एक निश्चित समय अवधि में ही अपडेट की सुविधा मिलेगी और हर संशोधन पर निर्धारित शुल्क भी देना होगा। विभाग का कहना है कि इस कदम से प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जी या बार-बार होने वाले बदलावों पर रोक लगेगी। आम लोगों को अब अपडेट करते समय सावधानी बरतनी होगी क्योंकि गलत जानकारी दर्ज होने पर सुधार की प्रक्रिया सीमित हो जाएगी।

व्यक्तिगत जानकारी: दो बार से ज्यादा सुधार पर रोक

नए नियमों के मुताबिक, पिता का नाम, माता का नाम, अल्पसंख्यक श्रेणी, वैवाहिक स्थिति और जीवनसाथी के नाम जैसी व्यक्तिगत सूचनाओं में अब अधिकतम 2 बार ही संशोधन की अनुमति होगी। पहली बार यह सेवा निःशुल्क रहेगी, लेकिन दूसरी बार संशोधन कराने पर 15 रुपए प्रति अपडेट शुल्क देना होगा। शिक्षा और आय के विवरण में एक वित्तीय वर्ष में केवल दो बार सुधार किया जा सकेगा।

Source: Media Reports

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