राजस्थान पंचायत चुनाव 2026: चार चरणों में रहेगा ड्राई डे
शराब की बिक्री पर रोक
Udaipur Times News , Dry Day Declared Udaipur , Panchayatiraj Elections 2026 - उदयपुर 16 अक्टूबर 2026 । राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 को लेकर आबकारी विभाग ने ड्राई डे घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के साथ पंच-सरपंच चुनाव के दौरान संबंधित क्षेत्रों में शराब की बिक्री, वितरण और संग्रहण पर प्रतिबंध रहेगा।
आबकारी आयुक्त कार्यालय, राजस्थान, उदयपुर की ओर से जारी आदेश के अनुसार, चुनाव वाले क्षेत्रों के साथ उनकी 5 किलोमीटर की परिधि में भी ड्राई डे लागू रहेगा। यह व्यवस्था चारों चरणों के चुनाव कार्यक्रम के अनुसार अलग-अलग तारीखों पर प्रभावी होगी।
जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के लिए ड्राई डे प्रथम चरण:
20 अक्टूबर 2026 को शाम 6 बजे से 22 अक्टूबर को शाम 6 बजे तक।
द्वितीय चरण:
26 अक्टूबर 2026 को शाम 6 बजे से 28 अक्टूबर को शाम 6 बजे तक। Dry Day Declared
तृतीय चरण:
1 नवंबर 2026 को शाम 6 बजे से 3 नवंबर को शाम 6 बजे तक।
चतुर्थ चरण:
12 नवंबर 2026 को शाम 6 बजे से 14 नवंबर को शाम 6 बजे तक। पंच-सरपंच चुनाव में भी लागू रहेगा प्रतिबंध पंच और सरपंच पदों के चुनाव के दौरान भी संबंधित चुनाव क्षेत्रों और उनकी 5 किलोमीटर की परिधि में ड्राई डे रहेगा। प्रथम चरण: 22 अक्टूबर को शाम 6 बजे से 24 अक्टूबर को मतगणना समाप्त होने तक। Udaipur News
द्वितीय चरण: 28 अक्टूबर को शाम 6 बजे से 30 अक्टूबर को मतगणना समाप्त होने तक। तृतीय चरण: 3 नवंबर को शाम 6 बजे से 5 नवंबर को मतगणना समाप्त होने तक। Excise Department News
चतुर्थ चरण: 14 नवंबर को शाम 6 बजे से 16 नवंबर को मतगणना समाप्त होने तक। 20 नवंबर को भी रहेगा ड्राई डे आदेश के अनुसार, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के मतों की गणना के लिए निर्धारित 20 नवंबर 2026 को भी पंचायत क्षेत्रों में ड्राई डे घोषित किया गया है।
आबकारी विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार के आदेशों और विभागीय नियमों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए। प्रतिबंधित अवधि के दौरान शराब की बिक्री, व्यक्तिगत संग्रहण और वितरण से संबंधित मद्य निषेध नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।