राजस्थान मे eWay Bill नियमों की अनदेखी पर सख्त हुआ कर विभाग, प्रमुख ट्रांसपोर्टर आए कार्रवाई की जद में
Udaipur Times, Rajasthan News: राजस्थान मे माल परिवहन के दौरान eWay Bill के नियमों की अनदेखी करने एवं प्रावधानों का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध वाणिज्यिक कर विभाग ने अब सख्त रूख अपनाया है।
वाणिज्यिक कर विभाग की प्रवर्तन टीमों ने पिछले 10 दिनों में 16 अलग-अलग ट्रांसपोर्टरों के 29 वाहन अनियमितताओं के चलते पकड़े हैं। इन वाहनों में या तो आवश्यक eWay Bill के बिना माल का परिवहन किया जा रहा था अथवा eWay Bill में वास्तविक रूप से परिवहन किए जा रहे माल की तुलना में कम मात्रा या कम मूल्य दर्शाया गया था।
विभाग द्वारा पकड़े गए वाहनों को नियमानुसार जब्त कर उनके संबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है। माल एवं संबंधित दस्तावेजों का विस्तृत सत्यापन किया जा रहा है, जिसके आधार पर देय कर, ब्याज एवं दंड की राशि निर्धारित की जाएगी।
प्रमुख ट्रांसपोर्टरों के वाहन भी कार्रवाई की जद में
पिछले तीन दिनों में ही विभाग की प्रवर्तन टीमों ने कई प्रमुख ट्रांसपोर्टरों के वाहनों में eWay Bill संबंधी अनियमितताएं पकड़ी हैं। इनमें जड़िया ट्रांसपोर्ट, पूजा रोड कैरियर्स, बालाजी ट्रांसपोर्ट, टीएफसी, ओम शिव ट्रांसपोर्ट, शक्ति, उदयपुर गोल्डन, शेखावाटी ट्रांसपोर्ट कंपनी और यू ट्रांस लॉजिस्टिकसहित अन्य ट्रांसपोर्टर शामिल हैं। कुछ ट्रांसपोर्टरों के एक से अधिक वाहन भी अनियमितता में पकड़े गए हैं।
कर चोरी की आशंका वाले मामलों पर विशेष निगरानी
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कुछ मामलों में कर चोरी की मंशा से आवश्यक eWay Bill के बिना माल का परिवहन किया जा रहा था। वहीं कुछ मामलों में eWay Bill में वास्तविक माल की तुलना में कम मात्रा अथवा कम मूल्य दर्ज किया गया। विभाग ऐसे मामलों को गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि इससे वास्तविक कर देयता को कम दर्शाने की संभावना रहती है।
प्रवर्तन टीमों द्वारा वाहनों में लदे माल, eWay Bill और अन्य संबंधित दस्तावेजों का आपसी मिलान एवं सत्यापन किया जा रहा है। जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार कर, ब्याज एवं दंड निर्धारित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
सही विवरण दर्ज करना अनिवार्य
वाणिज्यिक कर विभाग ने व्यवसायियों एवं ट्रांसपोर्टरों को स्पष्ट संदेश दिया है कि माल परिवहन के दौरान eWay Bill के सभी प्रावधानों का पूर्ण पालन किया जाए। eWay Bill में माल की वास्तविक मात्रा, वास्तविक मूल्य और परिवहन से संबंधित सही विवरण दर्ज करना अनिवार्य है।
विभाग ने कहा कि बिना eWay Bill माल परिवहन करने अथवा जानबूझकर कम मात्रा या मूल्य दर्शाकर कर देयता कम करने के प्रयासों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में नियमानुसार सख्त प्रवर्तन कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
ईमानदार कारोबारियों के हितों की भी रक्षा
विभाग के अनुसार eWay Bill व्यवस्था के प्रभावी अनुपालन से न केवल कर चोरी पर अंकुश लगेगा, बल्कि ईमानदारी से व्यापार एवं माल परिवहन करने वाले करदाताओं के हितों की भी रक्षा होगी। दस्तावेजों में कम माल दर्शाकर परिवहन करने वाले कारोबारियों को अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलने की स्थिति को रोकना भी विभाग की प्राथमिकता है।
वाणिज्यिक कर विभाग की प्रवर्तन टीमों द्वारा राज्यभर में माल परिवहन की निगरानी एवं जांच लगातार जारी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि कर अनुपालन में लापरवाही अथवा eWay Bill के दुरुपयोग पर कार्रवाई आगे भी पूरी सख्ती से जारी रहेगी।