राजसमंद 19 सितंबर 2023 । उदयपुर संभाग के राजसमंद ज़िले से संबंधित प्रशासनिक, राजनैतिक, अपराध, खेल व् अन्य खबर पढ़े
News-पीड़ित प्रतिकर में 5 लाख 25 हजार की राशि स्वीकृत
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आलोक सुरोलिया (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें राजस्थान पीड़ित प्रतिकर के आवेदन, निःशुल्क विधिक सहायता के आवेदनों पर विचार-विमर्श किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजसमंद के सचिव (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) श्री मनीष कुमार वैष्णव, ने बताया कि उक्त बैठक में प्राप्त हत्या के 03 प्रकरणों पर गहन विचार विमर्श करने हेतु कमेटी के समक्ष रखे गये जिनमें से 01 प्रकरण में 04 लाख रूपये अंतिम प्रतिकर राशि, 01 प्रकरण में 01 लाख 25 हजार रूपये अंतरिम प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई तथा 01 प्रकरण खारिज किया गया। इस प्रकार हत्या के कुल 02 प्रकरणों में 05 लाख 25 हजार रूपये की प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई। साथ ही निःशुल्क विधिक सहायता के प्राप्त 09 आवेदनों पर पैरवी हेतु लिगल डिफेंस काउंसलर को नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया।
उन्होंने बताया कि राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 के अन्तर्गत हत्या, बलात्कार, लूट, एसिड अटैक आदि अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या
क्षति से ग्रस्त व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों के पुनर्वास हेतु धारा 357क दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 एवं राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई इस स्कीम के अन्तर्गत ‘‘पीड़ित प्रतिकर निधि’’ के नाम से एक निधि का गठन किया गया है, जिसके तहत इस प्रकार के अपराध से पीडित पक्ष को अधिकतम 05 लाख रूपये तक की राशि प्रतिकर/पुनर्वास हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाती है। ऐसे मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के उपरांत तत्काल अंतरिम सहायता प्रदान किये जाने के भी प्रावधान है। उक्त बैठक में कमेटी के सदस्य श्री संतोष कुमार मित्तल न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, श्री मनीष कुमार वैष्णव, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीमती गीता पाठक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री नरेश बुनकर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्री सुधीर जोशी, जिला पुलिस अधीक्षक एवं बार अध्यक्ष श्री ललित साहू उपस्थित रहे।
चिरंजीवी योजना में सभी जाति व वर्ग के परिवारो को मिलेगा ईडब्लूएस का लाभ
चिरंजीवी योजना के तहत निःशुल्क बीमा का बढ़ा दायरा
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत सभी जाति व वर्ग के परिवारों को ईडब्लूएस का लाभ मिलेगा तथा ऐसे परिवारों का बीमा योजना के तहत निशुल्क किया जायेगा। यह जानकारी सीएमएचओ डॉ प्रकाश चन्द्र शर्मा ने दी।
उन्होंने बताया की योजना में निःशुल्क लाभार्थी श्रेणी में लाभ दिये जाने के लिये सामान्य श्रेणी के साथ-साथ अन्य सभी श्रेणीयों के समस्त परिवारो को भी शामिल किया गया है जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है। इसके लिये प्रार्थी को आय का उदघोषणा पत्र जनआधार पोर्टल पर अपडेट करवाना होगा जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। आय प्रमाण पत्र को समय-समय पर रिन्यू एवं अपडेट करवाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित परिवार की होगी। योजना के तहत ऐसे परिवारो का बीमा प्रिमियम, राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
पूर्व में कोई परिवार शुल्क देकर योजना में पंजीकृत हुआ है एवं बाद में ईडब्लूएस श्रेणी के अन्तर्गत निःशुल्क श्रेणी में लाभ लेना चाहता है तो ऐसे में परिवार द्वारा पूर्व दिया गया प्रीमियम भुगतदान शुल्क वापस प्रार्थी को नही दी जायेगी।
डिस्कॉम कार्यालय में गणेशचतुर्थी पर पूजा अर्चना
एवीवीएनएल के पंचशील स्थित मुख्यालय पर डिस्कॉम कर्मियों ने विधि विधान से भगवान श्री गणेश जी पूजा अर्चना कर गणेश जन्मोत्सव मनाया। एवीवीएनएल के प्रबंध निदेशक एन एस निर्वाण ने बताया कि हर साल निगम के मुख्यालय में स्थापित श्री गणेश जी के मंदिर में पूजा अर्चना कर गणेश जन्मोत्सव मनाया जाता है, इस वर्ष भी निगम परिवार के समस्त अधिकारी व कर्मचारी एकत्र हुए और मंगल कामना की गई।
इस अवसर पर सचिव प्रशासन श्री एन एल राठी, निदेशक तकनीकी ए.के. गुप्ता, निदेशक वित्त एम. के. गोयल, संभागीय मुख्य अभियंता मुकेश चंद बाल्दी व अशोक कुमार, टीए टू एमडी राजीव वर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
21 सितंबर, गुरुवार को होगी जिला स्तरीय जनसुनवाई
राज्य में आमजन की समस्याओं एवं परिवेदनाओं के निस्तारण हेतु त्रिस्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है। इसमें हर माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर पर, द्वितीय गुरुवार को उपखंड स्तर पर तथा माह के तृतीय गुरुवार को जिला स्तर पर आमजन की समस्याओं के निस्तारण हेतु जनसुनवाई शिविर लगाए जाते हैं। इसी क्रम में माह के तीसरे गुरुवार, 21 सितंबर को जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट सभागार में किया जाएगा । जनसुनवाई के साथ ही जिला जन अभाव अभियोग एवम सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन भी किया जाएगा। इस जनसुनवाई में जिला स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी आमजन की समस्याओं को सुनेंगे तथा उनका मौके पर ही समाधान भी किया जाएगा।
जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान के तहत निम्न उपलब्धियां
जिले में दर्ज प्रकरण
धारा 107-151 व 109 सीआरपीसी में गिरफतार व्यक्ति:
थानाधिकारी चारभुजा ने किशनसिंह पिता हजारीसिंह जाति रावत उम्र 28 साल निवासी सारोट नया गांव थाना बार जिला ब्यावर, बबलुसिंह पिता हजारीसिंह रावत उम्र 20 साल निवासी सारोट नया गांव थाना बार जिला ब्यावर, श्रीमती जयतुन पत्नी युशुब खान उम्र 35 साल निवासी रहीमनगर थाना जिननी जिला ओरंगाबाद महाराष्ट्रा एवं श्रीमती सोहनीबाई पत्नी दौलतसिंह राजपूत उम्र 60 साल, श्रीमती हीरू उर्फ हीराबाई पत्नी रामसिंह राजपूत उम्र 45 साल, श्रीमती सायरीबाई पत्नी नन्दसिंह राजपूत उम्र 45 साल, श्रीमती मांगी बाई पत्नी नेनसिंह राजपूत उम्र 42 साल, श्रीमती रकुडी उर्फ होनी पत्नी तुलसासिंह राजपूत उम्र 60 साल, श्रीमती मोहनीबाई पत्नी भैरूसिंह राजपूत उम्र 62 साल, नारायणसिंह पिता भैरूसिंह राजपूत उम्र 24 साल, तुलसासिंह पिता विरमसिंह राजपूत उम्र 56 साल सभी निवासीयान निचली भागल अण्टालिया थाना चारभुजा को शांति भग के आरोप में गिरफ्तार किये।
जिले में दर्ज प्रकरणों में गिरफतार मुल्जिम:-
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