News-पुलिस पर्यवेक्षक पी रेणुका देवी ने किया कई चेक पोस्ट का निरीक्षण
राजसमंद 23 नवंबर। विधानसभा चुनाव के तहत नियुक्त जिला पुलिस पर्यवेक्षक पी रेणुका देवी ने विभिन्न चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। एलओ सोनाली शर्मा ने बताया कि जिला पुलिस पर्यवेक्षक ने जिलोला में एसएसटी के कार्यों का जायजा लिया। साथ ही आगरिया आमेट में निरीक्षण करने के साथ-साथ आम लोगों से भी बात की। आमेट में भी एसएसटी के कार्यों को देखा। उन्होंने यहाँ कार्य कर रहे पुलिस कर्मियों से भी चर्चा की।
News-प्रचार का दौर थमा
जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 के कई प्रावधान किए लागू
राजसमंद 23 नवंबर। जिला मजिस्ट्रेट नीलाभ सक्सेना ने विधानसभा चुनाव को लेकर धारा-144 के तहत विभिन्न प्रावधान लागू किए हैं। जिले में विधानसभा आम चुनाव के तहत 25 नवंबर को मतदान होने जा रहा है। आदेश अनुसार मतदान के अंतिम 48 घंटे पहले निर्वाचन तंत्र के लिए न केवल निर्वाचन के दिन योजना के परिप्रेक्ष्य से, बल्कि स्वतंत्र-निष्पक्ष मतदान के लिए कानून-व्यवस्था तथा अनुकूल वातावरण के निर्माण के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
प्रचार का दौर थमा
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान के समापन हेतु नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटो की पूर्व अवधि में निर्वाचन प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। इसलिये इस अवधि में अनिवार्य रूप से वह अवधि सम्मिलित होती है जब सार्वजनिक सभाओं आदि के माध्यम से सभी निर्वाचन प्रचार क्रियाकलाप रोक दिए गए हैं। आदेश अनुसार मतदान क्षेत्रों में कड़ी निगरानी बनाये रखने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई अवांछित तत्व गैरकानूनी, अवैधानिक गतिविधियों जैसे कि राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए मतदाताओं को अनावश्यक रूप से प्रेरित करने और प्रभावित करने के लिए नकद, उपहार, शराब आदि के अवैध वितरण आदि में नहीं हो पाये।
जिला मजिस्ट्रेट ने ये निर्देश जारी किए
निर्वाचन क्षेत्रों में गैरकानूनी सभाओं पर प्रतिबंध और सार्वजनिक बैठकों पर रोक लगाने के संबंध में आदेश जारी किये गए हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र में 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने, एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश 23 नवंबर शाम 6 बजे से लागू को गया है और 26 नवंबर रविवार शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किये जाने पर संबंधित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी ।
To join us on Facebook Click Here and Subscribe to UdaipurTimes Broadcast channels on GoogleNews | Telegram | Signal