News-अवैध एलपीजी गैस पर रसद विभाग की कार्रवाई
राजसमंद। रसद विभाग के संयुक्त जांच दल द्वारा घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डरों के अवैध कारोबार एवं कालाबाजारी रोकने के अभियान के तहत तहसील राजसमन्द के कुंवारिया कस्बे में सघन रिहायशी इलाके में एक किराणा व्यवसायी के परिसर में जांच कर अवैध रूप से कारोबार की नियत से बिना किसी वैध दस्तावेज एवं लाइसेंस भण्डारित 11 घरेलू गैस सिलेण्डरों (14.2 किलोग्राम) को मय 156 किलोग्राम एलपीजी गैस के जब्त किया गया। जांच दल में जिला रसद अधिकारी विजय सिंह के साथ रणजीत सिंह सिसोदिया प्रवर्तन अधिकारी, लोकेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी, राकेश माहेश्वरी, प्रवर्तन निरीक्षक उपस्थित थे। खाद्य विभाग के निर्देशानुसार घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डरों के अवैध कारोबार एवं भण्डारण के क्रम में निरन्तर जांच कार्यवाही की जायेगी।
News-विशेष स्वच्छता अभियान
राजसमंद। जिलेभर में आयोजित दो दिवसीय विशेष स्वच्छता अभियान बुधवार को सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। अभियान के दूसरे दिन भी सभी ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में सफाई कार्यों को तेजी से अंजाम दिया गया। इस दौरान सड़कों, सार्वजनिक स्थलों, जल स्रोतों, विद्यालय परिसरों, पंचायत भवनों और बाजारों की सफाई की गई। सफाई दलों ने लोगों ने सहयोग से कचरा प्रबंधन, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और प्लास्टिक कचरे के निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया।
जिला कलक्टर बालमुकुंद असावा के मार्गदर्शन तथा जिला परिषद सीईओ बृजमोहन बैरवा के निर्देशन में अभियान के दूसरे दिन भी ग्रामीणों, स्वयंसेवी संगठनों, सरकारी विभागों और आम नागरिकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। सफाई कार्यों को लेकर नागरिकों में जागरूकता दिखाई दी और लोगों ने सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ बनाए रखने की शपथ भी ली।दूसरे दिन भी ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक सफाई अभियान संचालित हुआ। सभी पंचायतों में सफाई कार्यों में स्थानीय लोगों ने श्रमदान किया। सार्वजनिक स्थानों पर सफाई के साथ ही कचरा प्रबंधन को लेकर भी विशेष प्रयास किए गए। कई ग्राम पंचायतों में जल स्रोतों की सफाई कर जलाशयों को कचरा मुक्त किया गया। इस अभियान में ग्रामवासियों, नगरवासियों, स्वयंसेवी संगठनों, युवाओं, कर्मचारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सामाजिक संस्थाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। स्वच्छता को लेकर नागरिकों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। कई गांवों में लोगों ने स्वच्छता बनाए रखने की शपथ ली और सफाई को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प लिया।
News-आरएएस प्री परीक्षा की तैयारियों पर प्रशासन की बैठक आयोजित
राजसमंद, 30 जनवरी। फरवरी में आयोजित होने वाली राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा तथा अन्य विभिन्न परीक्षाओं की तैयारियों के संबंध में बुधवार को जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालमुकुंद असावा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान एडीएम नरेश बुनकर, एडिशनल एसपी महेंद्र पारीक, डीईओ (माध्यमिक) नूतन प्रकाश जोशी, डीईओ (प्रारंभिक) राजेंद्र गग्गड सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक में परीक्षा आयोजन की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। जिला कलक्टर ने कहा कि परीक्षाओं के आयोजन में पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित की जाएगी। प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा एवं गोपनीयता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने पुलिस एवं जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाए।
असावा ने कहा कि परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस, प्रशासन और संबंधित विभागों का समन्वय आवश्यक है। परीक्षा केंद्रों के आसपास संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी बढ़ाई जाएगी। कलक्टर ने परीक्षा केंद्रों तक परीक्षार्थियों की आसान पहुंच को लेकर निर्देश दिए। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्रों पर पर्याप्त पेयजल, शौचालय एवं फर्नीचर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। कलक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि परीक्षा के दौरान या उससे पूर्व यदि किसी परीक्षार्थी को किसी प्रकार की समस्या हो तो उसका संवेदनशीलता के साथ त्वरित समाधान किया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही पर जिम्मेदारी तय करते हुए सख्त कार्यवाही की जाएगी। सभी परीक्षा केंद्र प्रभारियों एवं अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि परीक्षा सुचारू रूप से संचालित करने के लिए संपूर्ण समन्वय एवं सतर्कता बरती जाए।
अनुचित साधनों के प्रयोग पर कठोर दंड एवं आजीवन प्रतिबंध का प्रावधान :कलक्टर
जिला कलक्टर बालमुकुंद असावा ने बताया कि परीक्षाओं के सुचारू संचालन एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग पर कठोर कार्रवाई का प्रावधान है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वालों को न केवल कठोर दंड दिया जाएगा, बल्कि उन्हें आजीवन परीक्षा से प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग पर न्यूनतम 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक का दंड दिया जा सकता है। इसके साथ ही, ऐसे व्यक्तियों पर न्यूनतम 10 लाख रुपये से लेकर अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, दोषी पाए जाने पर संबंधित परीक्षार्थी को भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने से हमेशा के लिए वर्जित कर दिया जा सकता है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इन गतिविधियों को अनुचित साधनों के उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया है, जिन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी –
यदि किसी संस्था, संस्था के अधिकारी या प्रबंधन से जुड़े किसी भी व्यक्ति की मौन सहमति, अनदेखी या लापरवाही से परीक्षा से संबंधित अपराध किया जाता है, तो उस पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत अपराध करने वाले व्यक्ति पर परीक्षा आयोजन से जुड़े संपूर्ण व्यय की वसूली की जाएगी। ऐसे व्यक्ति को सदैव के लिए परीक्षा से प्रतिबंधित किया जाएगा। इस अपराध से अर्जित संपत्ति की जब्ती, कुर्की और अधिग्रहण की जा सकेगी। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस, प्रशासन और संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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