नाबालिग का दुष्कर्मी 20 साल कठोर कारावास की सजा व 2.70 लाख के आर्थिक दंड से दंडित

नाबालिग का दुष्कर्मी 20 साल कठोर कारावास की सजा व 2.70 लाख के आर्थिक दंड से दंडित

आरोपी को पोक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

 
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उदयपुर 27 अप्रैल 2023 । संभाग के चित्तौड़गढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र में साढ़े तीन साल पूर्व नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म व अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में पोक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। वहीं आरोपी पर 2.70 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 

चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि माह सितम्बर 2019 में कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली एक बालिका को उसके पड़ोस में रहने वाला एक युवक सुनील कुमावत बहला फुसला कर अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया व उसका अश्लील वीडियो बना लिया। आरोपी ने नाबालिग बालिका को ब्लैकमेल करते हुए उसे अपने साथ विभिन्न स्थानों पर ले जाकर कई बार दुष्कर्म किया। 

इस मामले में कोतवाली चित्तौड़गढ़ थाने पर विभिन्न धाराओं में दर्ज प्रकरण में पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। तत्कालीन जांच अधिकारी डीएसपी एससी/एसटी सेल शाहना खानम ने मामले में न्यायालय में चार्जशीट पेश की। जांच अधिकारी ने 23.01.20 को पेश की गई चार्जशीट में आरोपी को कमजोर वर्ग की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने व अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोप में दोषी करार दिया था। 

प्रकरण में विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 19 गवाहो के बयान करवाये और 151 दस्तावेज पेश किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी छिपा मोहल्ला चित्तौड़गढ़ निवासी सुनील पुत्र मोहनलाल कुमावत को दोषी पाया गया। 

आरोपी को दोषी पाए जाने पर पोक्सो कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई। जिसमें धारा 363 भादस में 5 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000 अर्थदंड, धारा 366 भादस में 7 वर्ष का कठोर कारावास 10 हजार, धारा 11/12 पोक्सो एक्ट में 2 वर्ष का कारावास एवं 5 हजार, धारा 5 एल/ 6 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 25000 रुपए, धारा 32 (वी) एससी एसटी एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 15000 रुपए तथा धारा 67 आईटी एक्ट में 5 वर्ष का कठोर कारावास तथा 2 लाख रुपए अर्थदंड सुनाया। इस प्रकार आरोपी को कुल 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2 लाख 70 हजार रुपए आर्थिक दंड सुनाया।

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