geetanjali-udaipurtimes

RBI ने तय की मृत ग्राहकों के बैंक क्लेम की डेडलाइन

RBI ने बैंकों को दिए निर्देश

 | 

नई दिल्ली 27 सितंबर 2025। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ग्राहकों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब मृत ग्राहकों के बैंक अकाउंट और लॉकर क्लेम को निपटाने की समय सीमा तय कर दी गई है। RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि सभी जरूरी दस्तावेज मिलने के बाद 15 दिन के भीतर क्लेम को निपटाना होगा। अगर बैंक ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को हर्जाना देना पड़ेगा। 

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने नए दिशा-निर्देश Reserve Bank of India (Settlement of Claims in respect of Deceased Customers of Banks) Directions, 2025 के तहत जारी किए है। 

इन नियमों को 31 मार्च 2026 तक लागू करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य बैंकों में चल रही अलग-अलग प्रक्रियाओं को एकरूप बनाना और ग्राहकों को तेज और पारदर्शी सेवा देना है।