भीलवाड़ा मे मतदान दिवस पर मिलेगा सवैतनिक अवकाश
नगरीय निकाय चुनावो में मतदाताओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिये निर्देश
भीलवाड़ा 8 8 सितंबर 2026
1.मतदान दिवस पर संबंधित नगरीय निकायों के निवासी कार्मिक व्यक्तियों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश*
नगरीय निकाय चुनावो में मतदाताओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिये निर्देश, नगर निगम भीलवाड़ा एवं नगर पालिकाओं के चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी जसमीत सिंह संधू द्वारा मतदान दिवस पर पात्र नियोजित व्यक्तियों के लिए सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। Bhilwara News
जिला निर्वाचन अधिकारी जसमीत सिंह संधू ने बताया कि किसी कारोबार , व्यवसाय , औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को उनके क्षेत्र में निर्धारित मतदान दिवस अनुसार प्रथम चरण में 9 सितंबर 2026 तथा द्वितीय चरण में 11 सितंबर 2026 को मतदान के दिन ऐसे प्रत्येक नियोजित व्यक्ति को, जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने का हकदार है, सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। Administrative News
अवकाश के कारण संबंधित कर्मचारी/श्रमिक की मजदूरी में किसी प्रकार की कटौती अथवा कमी नहीं की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति सामान्यतः उस दिन मजदूरी प्राप्त नहीं करता हो, तो भी उसे अवकाश के कारण देय मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। Municipal Corporation Election 2026
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, भीलवाड़ा, क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको, भीलवाड़ा, उप श्रम आयुक्त, भीलवाड़ा तथा क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल, भीलवाड़ा को जिम्मेदारी सौंपी है।
निर्देशों का उल्लंघन करने वाले नियोजक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी तथा ऐसे नियोजन को 500/- तक का जुर्माना से दण्डनीय हो सकेगा, हालांकि, ऐसे निर्वाचक को यह प्रावधान लागू नहीं होगा, जिसकी अनुपस्थिति से संबंधित नियोजन में कोई खतरा अथवा सारवान हानि होने की संभावना हो।