17 अक्टूबर 2024। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से विधानसभा उपचुनाव-2024 की घोषणा के साथ ही राज्य निर्वाचन विभाग ने निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर कवायद तेज कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बुधवार को उपचुनाव वाले जिलों के अधिकारियों की वीडियो कांफ्रेन्स के माध्यम से बैठक लेकर चुनाव तैयारियों की समीक्षा की।
बैठक में उदयपुर से जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द पोसवाल ने सलूम्बर विधानसभा उप चुनाव को लेकर अब तक की तैयारियों से अवगत कराया। उन्होंने मतदाता सूची, मतदान केंद्र, ईवीएम-वीवीपेट रेण्डमाइजेशन, कार्मिकों का नियोजन व प्रशिक्षण, अभ्यर्थियों के आपराधिक मामलों के प्रकाशन की कार्ययोजना, निर्वाचन व्यय निगरानी, स्वीप गतिविधियों की कार्ययोजना, मीडिया सेल, पेड न्यूज और एमसीएमसी, मतदाता सूचना पर्ची, ब्रेल मतदाता सूचना पर्ची, महिला, दिव्यांगजन व युवा मतदान केंद्र, ग्रीन बूथ आदि की तैयारियों से अवगत कराया। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर भी पुलिस अधीक्षक उदयपुर योगेश गोयल और पुलिस अधीक्षक सलूम्बर राजेश कुमार से जानकारी ली। वीसी में उप जिला निर्वाचन अधिकारी दीपेंद्रसिंह राठौड़, एडीएम सिटी वारसिंह, सीईओ जिला परिषद हेमेंद्र नागर, सलूम्बर रिटर्निंग अधिकारी पर्वतसिंह, एमसीएमसी प्रकोष्ठ प्रभारी संयुक्त निदेशक जनसंपर्क डॉ कमलेश शर्मा, सीपीओ पुनीत शर्मा आदि भी उपस्थित रहे।
सलूम्बर जिले की राजस्व सीमा में निषेधाज्ञा लागू
उदयपुर, 16 अक्टूबर। सलूम्बर विधानसभा उपचुनाव-2024 के मद्देनजर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सलूम्बर जसमीत सिंह संधू ने एक आदेश जारी कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सलूम्बर जिले की राजस्व सीमा में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा 15 अक्टूबर मध्यरात्रि से लागू होकर निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने तक प्रभावी रहेगी।
निषेधाज्ञा के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का हथियार सार्वजनिक रूप से न तो धारण कर सकेगा और न ही उसका प्रदर्शन किया जा सकेगा। इसमें ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बलों को, सिक्ख समुदाय के लोगों को धार्मिक मान्यता अनुसार कृपाण रखने की, वृद्ध, बीमार और दिव्यांगजन को चलने के लिए लाठी का उपयोग करने की, प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन सदस्यों को तथा शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण के लिए जा रहे अथवा शस्त्र थाने में जमा कराने जा रहे व्यक्ति को छूट रहेगी। इसी प्रकार बिना सक्षम अनुमति के रैली, जुलूस, सभा, धरना-प्रदर्शन, भाषण आदि पर भी प्रतिबंध रहेगा। संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व लिखित अनुमति के बिना स्थिर अथवा वाहन पर ध्वनि प्रसारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। ध्वनि प्रसारक यंत्र की अनुमति प्रातः 6 से रात्रि 10 बजे तक के लिए ही प्रदान की जाएगी। यह प्रतिबंध बारात और शव यात्रा पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सद्भावना एवं समुदायों के मध्य आपसी सौहार्द को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगाएगा, न ही भाषण-उद्बोधन देगा। न ही ऐसे किसी पोस्टर, पेम्पलेट या अन्य साम्रगी का प्रकाशन, वितरण कराएगा। सोशल मीडिया, रेडियो-एम्प्लीफायर, टेपरिकार्डर आदि के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला प्रचार करना अथवा कराना भी प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक एवं राजकीय स्थलों पर किसी प्रकार का नारा लेखन या प्रतीक चित्रण नहीं किया जा सकेगा। किसी भी निजी संपत्ति का उक्त प्रयोजनार्थ उपयोग उसके मालिक की लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। सार्वजनिक स्थलों पर मदिरा का सेवन, विपणन तथा अनाधिकृत परिवहन भी प्रतिबंधित रहेगा। निषेधाज्ञा के तहत अन्य भी प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे।
प्रशिक्षण स्थल परिवर्तित, पीठासीन अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण
विधानसभा उप चुनाव 2024 के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने एक आदेश जारी कर चुनाव में नियुक्त अधिकारी-कार्मिकों के प्रशिक्षण स्थलों में परिवर्तन किया है। संशोधित आदेश के अनुसार 19 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से महिला मतदान दल का प्रथम प्रशिक्षण, 21 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से पीआरओ, पीओ व एमओ का प्रथम प्रशिक्षण और 22 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से माइक्रो ऑब्ज़र्वर का प्रथम प्रशिक्षण में माणिक्यलाल वर्मा श्रमजीवी महाविद्यालय आयोजित होगा।
पीओ प्रथम का प्रथम प्रशिक्षण सम्पन्न
विधानसभा उप चुनाव 2024 के नियोजित मतदान अधिकारी प्रथम का प्रथम प्रशिक्षण बुधवार को माणिक्यलाल वर्मा श्रमजीवी महाविद्यालय में सम्पन्न हुआ। सहायक प्रशिक्षण प्रभारी एवं राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स महामाया प्रसाद चौबीसा के साथ जिला स्तरीय व विधानसभा स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स ने 50-50 के बैच में प्रशिक्षण प्रदान किया। चौबीसा ने बताया कि मास्टर ट्रेनर्स द्वारा मतदान अधिकारियों के दायित्व के साथ को निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।
विभिन्न गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी के लिए प्रभारी और अतिरिक्त प्रभारी नियुक्त
जिले में सलूंबर विधानसभा के उपचुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने विभिन्न गतिविधियों पर प्रभावी निगरानी के लिए प्रभारी व अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश अनुसार मीडिया, पेड न्यूज एवं एमसीएमसी प्रकोष्ठ के लिए सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय के संयुक्त निदेशक डॉ.कमलेश शर्मा को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है। वही जिला परिषद सलूंबर के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश सिंह पाटीदार को कार्मिक, स्वीप व आचार संहिता प्रकोष्ठ, सलूंबर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक को कानून व्यवस्था एवं क्रिटिकल मतदान केंद्र प्रकोष्ठ, सलूंबर जिला परिवहन अधिकारी सुरेंद्र सिंह गुलिया को वाहन व्यवस्था प्रकोष्ठ व सलूंबर के सहायक जनसंपर्क अधिकारी पुष्पक मीणा को मीडिया व पेड न्यूज प्रकोष्ठ में अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया है।
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