आरजीएचएस, इलाज के लिए ओपीडी पर्ची पर अब सील जरूरी


आरजीएचएस, इलाज के लिए ओपीडी पर्ची पर अब सील जरूरी

इमेजिंग एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अब कुछ पाबंदी हो जाएगी

 
RGHS

उदयपुर। आरजीएचएस (राजस्थान गवर्नमेंट हैल्थ स्कीम RGHS) को लेकर सरकार ने नए आदेश जारी किए हैं। विभागीय आदेश के अनुसार आरजीएचएस में अनुमोदित किए गए इमेजिंग एवं डायग्नोस्टिक सेंटर पर अब कुछ पाबंदी हो जाएगी।

नए नियमों के तहत आरजीएचएस में अनुमोदित इमेजिंग और डायग्नोसिस सेंटर मरीज को कैशलेस चिकित्सा सुविधा व जांचें तभी उपलब्ध करा सकेगा जब आरजीएचएस के लाभार्थी को राजकीय अस्पताल में दिखाया गया हो। राजकीय अस्पताल की ओपीडी पर्ची पर राजकीय चिकित्सक के सील और साइन अनिवार्य होंगे।

राजकीय चिकित्सालय की ओपीडी पर्ची पर चिकित्सक द्वारा बीमारी का पूरा नाम लिखा जाएगा। किस बीमारी के लिए भेजा गया है वह स्पष्ट होना चाहिए। यदि ओपीडी पर्ची पर अस्पताल के साइन सील नहीं हैं और सिटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, एक्स-रे कहीं निजी सेंटर में करवाया जाता है तो ऐसे बिलों और पर्चियों पर भुगतान जारी नहीं।


 

To join us on Facebook Click Here and Subscribe to UdaipurTimes Broadcast channels on   GoogleNews |  Telegram |  Signal