ओला/उबेर के अधीन चलने वाले वाहनों के विरूद्ध परिवहन विभाग की छापामार कार्यवाही

ओला/उबेर के अधीन चलने वाले वाहनों के विरूद्ध परिवहन विभाग की छापामार कार्यवाही

ओला/उबेर चालकों के अभद्र व्यवहार, अधिक किराया वसूलने एवं टेक्सी बुक करने के बाद भी टेक्सी लाने से इंकार करने पर एवं ग्राहकों की बुकिंग केन्सिल करने की शिकायत प्राप्त हो रही थी

 
RTO

उदयपुर।  ओला/उबेर वाहन चालकों की शिकायत के मध्येनजर परिवहन विभाग द्वारा कड़ी कार्यवाही की गई। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रकाश सिंह राठौड़ के निर्देशन में जिला परिवहन अधिकारी डाॅ. कल्पना शर्मा के नेतृत्व में 2 उड़नदस्तों द्वारा सघन चैंकिंग अभियान एवं डिकाॅय ऑपरेशन किया गया।
    
काफी समय से उदयपुर में ओला/उबेर चालकों के अभद्र व्यवहार, अधिक किराया वसूलने एवं टेक्सी बुक करने के बाद भी टेक्सी लाने से इंकार करने पर एवं ग्राहकों की बुकिंग केन्सिल करने की शिकायत प्राप्त हो रही थी। उक्त प्राप्त शिकायतों द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रकाश सिंह राठौड़ के निर्देशन में जिला परिवहन अधिकारी डाॅ. कल्पना शर्मा के नेतृत्व दोेनों टीमों को डबोक रोड व प्रतापनगर रोड पर डिकाॅय ऑपरेशन और मोटर वाहन नियम उल्लंघन के चालान बनाने के निर्देष दिये।  

दोेनों टीमों ने कुल 52 टेक्सी चालकों के खिलाफ चालान बनाये। चैंकिंग के दौरान पाया गया कि वाहन चालकों द्वारा बिना फिटनेस, बिना इंश्योरेंस, बिना पीयूसी के वाहनों का संचालन किया जा रहा था। सड़क सुरक्षा के मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा था। 125-150% अधिक किराया लिया जा रहा था। कई यात्रियों ने वाहन चालकों के अभद्र व्यवहार की शिकायत की। ओला/उबेर कम्पनी द्वारा यात्रियों की शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। नियमानुसार अगर कोई यात्री वाहन चालक के खिलाफ शिकायत करता है तो उसे ब्लेक लिस्ट किया जाना आवश्यक है। मगर ओला/उबेर कम्पनी द्वारा आज तक एक भी चालक के खिलाफ कार्यवाही नहीं की।

कुछ प्रकरणों में ओला/उबेर चालको ने यात्रियों से ज्यादा किराया वसूल करने के बाद ओला/उबेर कम्पनी को यात्रियों द्वारा किराया ना देने की रिपोर्ट दी गई। इन सब शिकायतों पर परिवहन विभाग ने कड़ा रूख अपनाया है और यह अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

ओला/उबेर कम्पनी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के नवीन प्रावधानों के अनुसार ऐसे प्रत्येक प्रकरण में ओला/उबेर कम्पनी के विरूद्ध एक लाख रूपये का जुर्माना और लाईसेन्स निरस्त की कार्यवाही की जा सकती है।

To join us on Facebook Click Here and Subscribe to UdaipurTimes Broadcast channels on   GoogleNews |  Telegram |  Signal