सलूंबर-26 अक्टूबर 2023 की प्रमुख खबरे


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News-दीपावली पर्व पर आतिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञापत्र के आवेदन 25 से 31 अक्टूबर तक

सलूम्बर 25 अक्टूबर 2023। दीपावली पर्व पर जिला सलूम्बर में विस्फोटक (आतिशबाजी) के अस्थाई अनुज्ञापत्र के इच्छुक आवेदकों द्वारा विस्फोटक नियम, 2008 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र (प्रारूप-एई-5) में आवेदन उपखंड क्षेत्र सलूम्बर, सराड़ा, लसाड़िया, सेमारी के लिए 25 से 31 अक्टूबर-2023 तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

जिला मजिस्ट्रेट सलूम्बर प्रताप सिंह ने आवेदनकर्ताओं को आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों के संबंध में सूचित किया है कि वे आवेदन पत्र (प्रारूप-एई-5) में दो रूपए का कोर्ट फीस के साथ स्वयं की पोसपोर्ट साइज की 3 फोटो लगाएं, आवेदन के साथ व्यावसायिक स्थल के स्वामित्व / किरायानाम इत्यादि से संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित छाया प्रति लगाएं। 

उन्होंने बताया कि आवेदन पत्र के साथ 50 रूपए का नॉन-ज्यडिशियल स्टाम्प पर शपथ-पत्र नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवाकर संलग्न होना चाहिए। इसके साथ ही प्रस्तावित व्यापार स्थल के स्पष्ट साइट प्लान (ब्लु प्रिंट की 4 प्रतियां) जिसमें आसपास स्थित व्यावसायिक परिसर की स्थिति स्पष्ट रूप से अंकित हो। प्रस्तावित स्थल के उपर निवासी न हो। (दुकान क्षेत्रफल 9 वर्ग मीटर से कम एवं 25 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए) दुकान अग्निशमन वाहन के पहुंच के योग्य होनी चाहिए। इसके साथ ही व्यवसाय स्थल के चारों ओर की स्पष्ट स्थिति दर्शाई हुई हो एवं व्यवसाय स्थल का पूर्ण पता साथ ही अग्निशमन यंत्र भरा होने की रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा। 

गत वर्षों में यदि अस्थाई अनुज्ञा पत्र जारी किया गया हो तो उसकी फोटो प्रति संलग्न हो। अनुज्ञा पत्र की शर्तों के अलावा जनसुरक्षा की दृष्टि से विस्फोटक सामग्री या विस्फोटक पदार्थ की एक दुकान से दूसरी दुकान की दूरी कम से कम 15 मीटर हो। यदि प्रस्तावित स्थल ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में है तो संबंधित ग्राम पंचायत के पदेन सचिव का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें। आवेदन की जांच में दुकान/विक्रय स्थल के स्वामित्व के संबंध में जांच तथा किरायेदार है तो किरायानामा एवं भू-स्वामी का विवरण तथा आवेदक के आधार कार्ड की प्रति संलग्न करनी होगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि अपूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने पर आवेदन अस्वीकार होने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक स्वयं की होगी। 

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