Salumber: विश्वकर्मा पेंशन योजना: श्रमिकों को ₹3000 मासिक संबल

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मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना श्रमिकों, पथ विक्रेताओं एवं लोक कलाकारों हेतु संबल

सलूंबर, 13 सितंबर। राज्य सरकार द्वारा राज्य के श्रमिको, पथ विक्रेताओ एवं लोक कलाकारों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाईयो और भविष्य संबंधी आंशकाओं के समाधान एवं वृद्धावस्था में उन्हें सम्बल प्रदान करने हेतु आरंभ की गई है। 

राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों, पथ-विक्रेताओं (Street Vendors) एवं लोक कलाकारों के सामाजिक सुरक्षा एवं वृद्धावस्था में संबल प्रदान करने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना" लागू की गई है। योजना के अंतर्गत 41 से 45 वर्ष आयु वर्ग के पात्र श्रमिकों, पथ विक्रेताओं एवं लोक कलाकारों का पंजीयन मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन पोर्टल https://vishwakarmapension.rajasthan.gov.in पर प्रारंभ किया गया है। पात्र लाभार्थी 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर प्रतिमाह रुपये 3000/- (अक्षरे: रुपये तीन हजार मात्र) की पेंशन प्राप्त करेंगे।

आवश्यक दस्तावेज

जनाधार कार्ड,ई-श्रम कार्ड (UAN नंबर सहित),बैंक बचत खाता पासबुक / कैंसिल चेक इत्यादि।

जिला कलक्टर अवधेश मीना ने आदेश जारी कर शहरी सेवा शिविर एवं ग्रामीण सेवा शिविर में अधिकतम पात्र श्रमिकों, पथ विक्रेताओं एवं लोक कलाकारों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए तथा विभिन्न विभागों, पंचायत समितियों एवं नगर निकायों में हेल्पडेस्क स्थापित करने, "गांव चलो / शहर चलो अभियान" के अंतर्गत आयोजित शिविरों में भी योजना से संबंधित पंजीयन की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किये गये है। जिले के सभी पात्र श्रमिक, पथ विक्रेता एवं लोक कलाकार योजना में पंजीयन अवश्य करवाएं एवं वृद्धावस्था में आर्थिक संबल प्राप्त करने हेतु लाभान्वित हो सकते है।

संयुक्त निदेशक मोहम्मद रऊफ ने जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि वे अधिकाधिक संख्या मे इस योजना मे रजिस्ट्रेशन कराये तथा किसी भी प्रकार की समस्या आने पर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग मे संपर्क करे।

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