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Chittorgarh: डूंगला में मंदिर क्षतिग्रस्त, धारा 163 तत्काल प्रभाव से लागू

असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त किया मंदिर 

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चित्तौड़गढ़ 8 जुलाई 2025। जिले के बड़ी सादड़ी के डूंगला ग्राम पंचायत मुख्यालय के भाना खेड़ी रोड पर स्थित नवनिर्मित शिव मंदिर को बीती देर रात असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस घटना के बाद पूरे कस्बे में तनाव फैल गया और सर्व समाज सहित हिंदू संगठनों में गहरा आक्रोश देखने को मिला। 

बताया जा रहा है कि इस मंदिर में कुछ समय पूर्व सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक के सान्निध्य में मूर्ति स्थापना कार्यक्रम हुआ था। मंदिर तोड़े जाने की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और नारेबाजी करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। देखते ही देखते डूंगला कस्बा स्वतः बंद हो गया। 

घटना की सूचना मिलते ही डूंगला थानाधिकारी अमृतलाल मीणा एवं डिप्टी देशराज कुलदीप मय जाब्ता मौके पर पहुंचे। हालात की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। कुछ देर बाद एडिशनल एसपी सरिता सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचीं और स्थिति का जायज़ा लिया। सहकारिता मंत्री गौतम दक भी मौके पर पहुंचे और डूंगला बस स्टैंड पर ग्रामीणों व विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। 

प्रदर्शनकारियों ने दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और असामाजिक तत्वों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है लेकिन तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है

धारा 163 तत्काल प्रभाव से लागू

उपखण्ड मजिस्ट्रेट, ईश्वर लाल खटीक द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 तत्काल प्रभाव से लागू की। बतादे की मध्य रात्रि में डूंगला से भानाखेडी जाने वाले रोड पर स्थित महादेव जी के स्थान पर असामाजिक तत्वों द्वारा तोड फोड कर दिये जाने के विरोध में कस्बा डूंगला एवं आस पास के गांवों के लोगों द्वारा भारी संख्या में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया जा रहा है । वही भीड द्वारा बस स्टेण्ड डूंगला व अन्य जगहों पर पुतले व टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है । धार्मिक आस्था के चलते लोगों की भीड भी बढ़ती जा रही है। डूंगला में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश डूंगला क्षेत्र की सीमा में तत्काल प्रभाव से जारी किया गया।

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