उदयपुर , 27 फ़रवरी 2025 | नगर निगम उदयपुर ने गुरुवार को बड़ी कार्यवाही करते हुए बिना परमिशन संचालित तीन बड़ी वाटिकाओं को सीज किया गया। नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि शोभागपुरा 100 फीट रोड स्थित 3 बड़ी वाटिका बिना नगर निगम अनुमति के संचालित की जा रही थी। तीनों वाटिका संचालकों को निगम द्वारा नियमानुसार नोटिस जारी किए गए लेकिन फिर भी वाटिका संचालकों ने नोटिस को अनदेखा कर निगम कार्यालय में अनुज्ञा हेतु आवेदन नहीं किया।
इन वाटिकाओ पर हुई कार्यवाही
नगर निगम राजस्व अधिकारी नितेश भटनागर ने बताया कि शोभागपुरा स्थित अशोका ग्रीन वाटिका बिना निगम अनुज्ञा के संचालित की जा रही थी। निगम द्वारा सीज की कार्यवाही के पहले संचालक को 15 मई, 2024 और 3 जनवरी 2025 को नियमानुसार नोटिस दिए गए इसके बावजूद संचालक ने निगम में लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया, इसी के साथ शोभागपुरा 100 फीट रोड स्थित ही मंगल कलश गार्डन एवं परमानंद गार्डन भी बिना अनुज्ञा संचालित किए जा रहे थे। इन्हें भी 14 मई 2024 और 3 जनवरी 2025 को एवं 15 मई 2024 और 3 जनवरी 2025 नोटिस दिए गए लेकिन इन्होंने भी अनुज्ञा हेतु आवेदन नहीं किया।
निगम द्वारा दिए नोटिस को अनदेखा कर अनुज्ञा हेतु आवेदन नहीं करने पर निगम राजस्व शाखा द्वारा निगम आयुक्त राम प्रकाश के निर्देश पर राजस्थान नगरपालिक अधिनियम के विवाह स्थल पंजीयन उपविधि-2010 एवं राज्य सरकार की नवीनतम गाईड लाईन विनियम 2020 अन्तर्गत बिना अनुज्ञा / स्वीकृति / उपयोग परिवर्तन दिनांक 7.09.20218 के तहत सभी 3 वाटिकाओं को आगामी आदेश तक सीज किया गया।
और वाटिकाओं पर भी होगी कार्यवाही।
नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश में गुरुवार को तीन वाटिका सीज करने के उपरांत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि शहर में जो भी अवैध वाटिका संचालित की जा रही है उन सभी अवैध वाटिकाओं पर सीज की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी भी प्रकार की समस्या से बचने के लिए वाटिका संचालक अपने स्वयं के स्तर पर निगम में पहुंचे वाटिकाओं के संचालन हेतु वैद्य अनुज्ञा प्राप्त करें जिससे वाटिका उपयोग करने वाले को भी किसी समस्या का सामना नहीं हो।
आयुक्त ने कहा कि निगम का किसी को परेशान करना उद्देश्य नहीं है लेकिन नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना भी निगम की जिम्मेदारी है।
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