शहर में 4 स्थानों पर हुई सीज की कार्यवाही
यू डी टैक्स वसूली को लेकर निगम ने फिर दिखाई सख्ती, नगरीय विकास कर में छूट का लाभ लेवे शहरवासी आगे भी संपत्तियां होगी सीज
उदयपुर 19 जनवरी 2026 - नगर निगम ने नगरीय विकास कर को लेकर फिर से सख्ती शुरू की है, कर वसूली को लेकर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर सोमवार को निगम द्वारा कुल चार सम्पतियों को सीज किया गया।
नगर निगम राजस्व अधिकारी नितेश भटनागर ने बताया कि आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर नगरीय विकास कर वसूलने को लेकर सोमवार को बड़ी कार्यवाही करते हुए 4 संपतियों को सीज किया गया। सोमवार को चरक मार्ग अम्बामाता स्कीम स्थित टखमन 28 आर्ट सेन्टर जिसका नगरीय विकास कर कुल 24,44,282/- बकाया था जिसे सीज किया गया। नीमच खेड़ा ट्रेजर टाउन स्थित LTV 007 जिसका नगरीय विकास कर कुल 57,08,866/- रूपये बकाया था जिसे भी सीज किया गया। राडा जी चौराया अम्बामाता स्थित वैदेही फूड प्लाजा जिसका कुल 4,31,999 /- रुपया नगरीय विकास कर बकाया चल रहा था उसको भी सीज किया गया।
बी एन कॉलेज सेवाश्रम पेट्रोल पंप के सामने स्थित चंद्रा मोटर्स जिसका कुल 3,44,099 /- रुपया नगरीय विकास कर बकाया चल रहा था उसको भी सीज किया गया। आयुक्त खन्ना के अनुसार इनके द्वारा नगरीय विकास कर की राशि जमा नहीं कराने से नगर निगम द्वारा इन व्यावसायिक सम्पतियों पर ताला लगा इनकी व्यावसायिक गतिविधियाँ बन्द करा दी गई।
संबंधित फर्मों द्वारा टैक्स बकाया रहने के लिए कोई संतोषप्रद कारण भी नही बताया गया। फर्म से कुल बकाया का नोटिस भी तामिल करवाया जा चुका था। सभी कार्यवाही पूरी करने के उपरांत निगम ने कार्यवाही करते हुए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा की उपबंधो के अधिन यू डी टैक्स की वसूली की पूर्ती हेतु चार संपतियो को सीज करने की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान सहायक प्रशासनिक अधिकारी विनोद अग्रवाल और भारी पुलिस बल मौजूद रहा।
हाथों हाथ करवाया कर जमा। राजस्व अधिकारी नितेश भटनागर ने बताया कि नगरीय विकास कर को लेकर सोमवार सवेरे बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर की 4 संपत्तियों को सीज किया गया। सीज करने के दौरान टाउन हॉल स्थित ग्रेट स्टेन शॉप एवं सिद्धि विनायक पार्क हिरन मगरी स्थित अ सुहालका द्वारा अपना नगरीय विकास कर हाथों हाथ जमा करवाया गया उसके पश्चात सम्पत्ति को सीज नहीं किया गया। लगातार जारी रहेगी कार्यवाही। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने स्पष्ट किया है कि शहर में सभी प्रतिष्ठान मालिक जिनको नगर निगम द्वारा नगरीय विकास कर जमा करवाने के नोटिस मिल चुके हैं वह निगम कार्यालय में पहुंचकर अपना यूडी टैक्स जमा करवाकर शहर के विकास में अपना सहयोग करें।
यदि इसके उपरांत भी नगरीय विकास कर नहीं जमा कराया जाता है तो निगम को सख्त कार्रवाई करते हुए संपत्तियों को सीज किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित फर्म मालिक की ही रहेगी। नगरीय विकास कर में छूट का लाभ लेवे शहरवासी। गृह कर एवं नगरीय विकास कर में राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही विशेष छूट को लेकर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने शहरवासियों से अपील की है। आयुक्त ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा यह छूट अब 31 मार्च तक बढ़ा दी है जिसका लाभ सभी शहरवासियों को लेना चाहिए। ऐसे शहरवासी जो कर देने की श्रेणी में आते है और उनका कर अभी तक बकाया है उन शहरवासियों को इस छूट का लाभ लेना चाहिए।
आयुक्त ने स्पष्ट आगाह भी किया है कि सरकार द्वारा हर हाल में यह पैसा वसूल किया जाएगा, अच्छा है कि छूट का लाभ लेते हुए शहरवासी अपना बकाया गृह कर एवं नगरीय विकास कर जमा करवा दें।
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