शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, पराठे का सैंपल फेल होने पर चालान पेश

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, पराठे का सैंपल फेल होने पर चालान पेश

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी, दूध, मिठाईयां, पनीर, मैदा एव अन्य खाद्य सामग्रियों के नमूने लिए 

 
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उदयपुर, 18 मई, अधिक मुनाफे के लालच में मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचकर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कारवाई करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत जिले के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों पर नमूने लिए जा रहे हैं।

जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ दिनेश खराड़ी के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अशोक गुप्ता द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों पर घी, तेल, मावा, दूध, मिठाईयां, पनीर, मैदा एव अन्य खाद्य सामग्रियों के नमूने लेकर जॉच हेतु प्रोगशाला में भिजवाए जा रहे है।

मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ दिनेश खराड़ी ने बताया कि अभियान के अंतर्गत आज खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गारियावास एवम् बलीचा से 2 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए जिसमें एक नमूना गारियावास स्थित मेसर्स न्यू फ्रेश आईसकैंडी से आइसकैंडी का एवम् दूसरा नमूना बलिचा में श्री संवरियाजी आइसक्रीम से कुल्फी का लिया गया। दोनो नमूनों को जांच हेतु लैब में भिजवाया गया है। उक्त नमूनों में से अमानक पाए जाने पर प्रतिष्ठान पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

पराठे का सैंपल फेल होने पर चालान पेश

सीएमएचओ डॉ खराड़ी ने बताया की मार्च माह में गुलाब बाग रोड स्थित साईं पराठा सेंटर से आलू के पराठे का नमूना लिया गया था जिसकी जांच रिपोर्ट सब सटेंडर्ड पाए जाने पर न्याय निर्णयित अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर के न्यायालय में जुर्माने हेतु चालान प्रस्तुत किया गया है। साई पराठा सेंटर पर तेल से निर्मित आलू पराठे को घी का बताकर बेचा जा रहा था। 

गौरतलब है की खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत जांच नमूनों के सबसटेंडर्ड पाए जाने पर 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। मिलावटखोरों पर कारवाई हेतु संचालित शुद्ध के लिए युद्ध अभियान राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल है जिसमे चिकित्सा एवम स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिलावटखोरों के खिलाफ कारवाई हेतु विभिन्न जगहों से नमूने ले जांचे जा रहे है। इस सम्पूर्ण अभियान की निरंतर मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर द्वारा की जा रही है।

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