सेक्सुअल क्राइम से पीड़ित बच्चों को राजस्थान सरकार देगी 12 हजार रु

सेक्सुअल क्राइम से पीड़ित बच्चों को राजस्थान सरकार देगी 12 हजार रु

राशन के लिए 3 महीने तक 1500 रुपए अलग से मिलेंगे

 
CRIME

लड़के और लड़कियां दोनों तरह के बच्चे शामिल

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सेक्सुअल क्राइम से पीड़ित बच्चों के लिए स्पेशल रिलीफ देने का निर्णय लिया है। राजस्थान सरकार अब सेक्सुअल क्राइम से पीड़ित बच्चों एकमुश्त 12 हजार रुपए और राशन के लिए 1500 रुपए हर महीने के हिसाब से तीन महीने के लिए देने की मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने सेक्सुअल क्राइम से पीड़ित बच्चों को बाल कल्याण समिति की सिफारिश पर स्पेशल रिलीफ देने का फैसला किया है। ऐसे पीड़ित बच्चों को तुरंत दिए जाने वाली स्पेशल रिलीफ का पेमेंट जिला बाल संरक्षण यूनिट के फंड से करने की सहमति दी है। 

लड़के और लड़कियां दोनों तरह के बच्चे शामिल

मुख्यमंत्री की ओर से फिलहाल इस स्पेशल रिलीज की घोषणा की गई है। हालांकि इसका पूरा ड्राफ्ट अभी तैयार होना बाकी है। जिसमें स्कीम की पूरी जानकारी शामिल रहेगी। सूत्रों ने बताया है कि इसमें लड़के और लड़कियां दोनों तरह के बच्चे शामिल किए गए हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चे इसमें शामिल होंगे। जिनके साथ किसी भी तरह का लैंगिक अपराध यानी कि सेक्सुअल क्राइम हुआ है।

सूत्रों के मुताबिक इसमें ऐसे सभी तरह के बच्चों को शामिल किया गया है जिन्हें संस्थाओं में रहने की जरूरत नहीं है। यानी जिनकी देखभाल करने वाले परिजन मौजूद हैं। इनमें ज्यादातर ऐसे बच्चे शामिल होंगे जो परिवार के साथ फुटपाथ या झुग्गियों में गुजर-बसर करते हैं या मजदूरी करने के लिए दूसरे प्रदेश से राज्य में आ जाते हैं। जिनके साथ किसी तरह का सेक्सुअल क्राइम घटित हो जाता है।

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