एसआरजी हॉस्पिटल की कोविड उपचार की मान्यता रद्द

कोविड महामारी अध्यादेश के तहत कार्यवाही 

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एसआरजी हॉस्पिटल का प्रबंधन न तो बैठक में उपस्थित रहा और न ही कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया।

उदयपुर 11 मई 2021 । चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उदयपुर ने कोरोना उपचार  के लिए पंजीकृत किये गए अस्पतालों की आपात बैठक बुलाई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ दिनेश खराड़ी ने बताया की भूपालपुरा स्थित एसआरजी हॉस्पिटल का प्रबंधन न तो बैठक में उपस्थित रहा और न ही कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। 

डॉ दिनेश खराड़ी ने बताया की बैठक में एसआरजी हॉस्पिटल की तरफ से कोई नियमित फिज़िशियन चिकित्स्क भी उपस्थित नहीं होने एवं कोविड गाइडलाइन की अवहेलना करने पर कमेटी की अनुशंसा के आधार एसआरजी अस्पताल की कोविड उपचार की मान्यता रद्द कर दी गई है। 

अब उक्त अस्पताल में वर्तमान में भर्ती कोविड मरीज़ो का ही उपचार नियमानुसार किया जा सकेगा। अब किसी भी नए कोविड मरीज़ो को भर्ती नहीं किया जा सकेगा। यदि चिकित्सालय इन नियमो का पालन नहीं करेगा तो कोविड महामारी अध्यादेश के तहत कार्यवाही की जाएगी। 

उल्लेखनीय है की कुछ दिनों पहले एसआरजी हॉस्पिटल में भर्ती नीमच (एमपी) निवासी कोरोना संक्रमित महिला की मौत के मामले में परिजनों की रिपोर्ट पर भूपालपुरा थाना में अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।

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