राज्य मानवाधिकार आयोग ने मृतक को एक लाख रूपये की अनुशंषा की


राज्य मानवाधिकार आयोग ने मृतक को एक लाख रूपये की अनुशंषा की

मृतक दीपक के परिवाद प्रकरण में राज्य सरकार को अनुतोष राशि एक लाख रुपए की अनुशंषा की

 
human right commission

उदयपुर 13 सितंबर 2024। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग एकल पीठ सदस्य जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला ने डूंगरपुर के मृतक दीपक मीणा परिवाद प्रकरण में राज्य सरकार को संबंधित के निकटतम परिजन को अनुतोष राशि में एक लाख रुपए की अनुशंषा की है।  

जारी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग आदेशिका अनुसार राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अंतर्गत संचालित डॉ भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय छात्रावास खेडा आसपुर में कक्षा 11 में अध्यनरत (वर्ष 2023) मृतक दीपक के परिवाद प्रकरण के संदर्भ में राजस्थान राज्य आयोग एकल पीठ द्वारा समस्त तथ्यों पर विचारोंपरान्त न्याय हित में राज्य सरकार से मृतक छात्र दीपक मीणा पुत्र रमेश चंद्र मीणा निवासी नयाटापरा तहसील साबला जिला डूंगरपुर के निकटतम परिजन को अनुतोष हेतु राशि रुपए अक्षरे एक लाख रुपये मात्र का भुगतान आदेश की प्राप्ति से तीन माह की अवधि में करने की अनुशंषा की है।

साथ ही राज्य में संचालित समस्त आवासीय विद्यालयों में आवासीत छात्र-छात्राओं के उचित खान-पान, रहवास, सुरक्षा एवं देखभाल हेतु उचित दिशा निर्देश जारी किए जाने, छात्र-छात्राओं की प्रतिदिन कम से कम दो बार सुबह-शाम उपस्थित ले जाकर रिकॉर्ड का संधारण करने एवं बिना सूचना के अनुपस्थित होने वाले छात्र-छात्राओं की सूचना से छात्र-छात्रा के परिजन एवं वरिष्ठ अधिकारी गण को तत्काल सूचना भेजना सुनिश्चित कर उचित कार्यवाही किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी करने एवं दिशा निर्देशों की प्रतिलिपि राज्य आयोग को प्रेषित करने की अनुशंसा भी की है।

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