पुराने वाहनों को स्क्रैप में देने पर मिलेगी टैक्स में 25% छूट


पुराने वाहनों को स्क्रैप में देने पर मिलेगी टैक्स में 25% छूट

नई व्यवस्था लागू

 
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वाहन को स्क्रैप में देने वाले वाहन मालिकों को अब टैक्स में 25% छुट मिलेगी। परिवहन विभाग ने यह व्यवस्था पोर्टल पर लागू कर दी है। इसमें ट्रक-बस जैसे भारी वाहनों के स्क्रैप पर 15% और कार के स्क्रैप सर्टिफिकेट पर टैक्स में 25% की छुट मिलेगी। परिवहन आयुक्त के.एल स्वामी ने सभी आरटीओ-डीटीओ को निर्देश जारी कर दिए है। जयपुर में हुई बैठक में एसीएस ने प्रदेश के सभी 82 फिटनेस सेंटर्स की जांच के लिए 2 सप्ताह का अभियान चलाने के भी निर्देश दिए है।

क्या है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी?

व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी उन लोगों के लिए जरूरी है, जिनके पास अपनी कार है। इस पॉलिसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में लॉन्च किया था। वहीं केंद्रीय बजट 2021-22 में इस पॉलिसी को घोषित किया गया था और अब राज्यों द्वारा इसका तेजी से पालन किया जाना शुरू हो गया है। इस पॉलिसी के तहत 20 साल पुरानी कार और 15 साल से अधिक पुरानी कमर्शियल गाड़ियों का इस्तेमाल लोग नहीं कर पाएंगे।

इस पॉलिसी को इसलिए लागू किया गया है ताकि प्रदूषण का स्तर कम हो सके । इन कारों का फिटनेस टेस्ट होगा जिसके माध्यम से पता चलेगा कि ये कारें रोड पर चलने के लायक है या नहीं।

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