15 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया होगी प्राथमिकता से पूरी

24 सितंबर 2011 से 23 अक्टूबर 2011 के बीच जन्म लेने वाले निगम में करे संपर्क

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Nagar Nigam

15 वर्ष पश्चात नहीं जुड़ सकेंगे शिशु के नाम।

 

Udaipur Times News, Date of Birth Certificate, New initiative उदयपुर 12 अक्टूबर 2026 - नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। उदयपुर। नगर निगम उदयपुर द्वारा जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज नहीं होने के कारण भविष्य में होने वाली असुविधाओं से बच्चों को बचाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण पहल की जाएगी।

जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं संयुक्त निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, उदयपुर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में जन्म प्रमाण पत्र में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को प्राथमिकता से पूर्ण करवाया जाएगा। निगम महापौर पारस सिंघवी ने बताया कि आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर से प्राप्त सूची में उदयपुर जिले के ऐसे बच्चों का विवरण शामिल है, जिनका जन्म 24 सितंबर 2011 से 23 अक्टूबर 2011 के मध्य हुआ था। Municipal Corporation Udaipur 

ये बच्चे वर्तमान में 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले हैं। अभिलेखों के अवलोकन में सामने आया है कि इन बच्चों का जन्म पंजीकरण पहचान पोर्टल पर उपलब्ध है, लेकिन उनके जन्म प्रमाण पत्र में नाम दर्ज नहीं है।

इस संबंध में नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि यदि कोई अभिभावक नगर निगम में संपर्क करें तो जन्म प्रमाण पत्र में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण करवाया जाए। Udaipur News 

इसके लिए संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि बच्चों एवं उनके परिवारों को भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।

महापौर सिंघवी के अनुसार नगर निगम द्वारा इस कार्य को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। महापौर पारस सिंघवी ने सभी अभिभावकों से भी अपील की है कि यदि उनके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ है जिनमें शिशु के नाम इन्द्राज नहीं करवाए है वो 15 वर्ष पूर्ण होने से पहले शिशु का नाम इन्द्राज करवा लेवे। सभी अभिभावक निगम कार्यालय से संपर्क कर आवश्यक प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करें तथा निर्धारित औपचारिकताएं पूरी करें, अन्यथा तय दिनांक के पश्चात प्रमाण पत्र नहीं जारी हो सकेंगे।

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