मतदान क्षेत्रों में रहेगा सार्वजनिक अवकाश
निजी कर्मचारियों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश
Udaipur Times News , Panchayatiraj Elections 2026 - उदयपुर, 21 अक्टूबर 2026 । पंचायती राज आम चुनाव, 2026 के तहत मतदान वाले क्षेत्रों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) गौरव अग्रवाल की ओर से संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के दिनों में सार्वजनिक और परक्राम्य लिखित अधिनियम (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट) के तहत अवकाश घोषित किया है। इसके साथ ही, मतदान केंद्रों और मतदान दलों के रुकने वाले विद्यालयों व संस्थानों में भी विशिष्ट अवधियों के लिए छुट्टियां घोषित की गई हैं।
आदेश के अनुसार प्रथम चरण के तहत पंचायत समिति झाड़ोल, फलासिया, कुराबड़, वल्लभनगर, गिर्वा, ओगणा, भीण्डर, नाई, मावली और घासा में मतदान होना है। इसके तहत जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए 22 अक्टूबर को तथा पंच/सरपंच के मतदान के लिए 24 अक्टूबर को संबंधित क्षेत्रों में अवकाश रहेगा। Holiday for Elelction
इसी प्रकार द्वितीय चरण पंचायत समिति सायरा, कोटड़ा, सुलाव, गोगुन्दा, बड़गांव और देवला में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य मतदान के लिए 28 अक्टूबर तथा पंच/सरपंच पद के मतदान के लिए 30 अक्टूबर को छुट्टी रहेगी। तृतीय चरण में पंचायत समिति नयागांव, कल्याणपुर, खेरवाड़ा और ऋषभदेव क्षेत्र में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य मतदान के लिए 3 नवम्बर को तथा पंच/सरपंच पद के मतदान के लिए 5 नवम्बर को अवकाश रहेगा। Udaipur News
निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश
श्रम विभाग के आदेशानुसार, उदयपुर जिले की संबंधित पंचायत समितियों की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी कामगारों, जो निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, दुकानों, औद्योगिक उपक्रमों या व्यवसाय में कार्यरत हैं, उन्हें पंच/सरपंच के मतदान दिवस (24 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 5 नवंबर) को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।
मतदान केंद्रों वाले स्कूलों और संस्थानों में 5-5 दिन की छुट्टी
जिन विद्यालयों, कार्यालयों और संस्थाओं में मतदान की प्रक्रिया पूरी होनी है या जहाँ मतदान दलों (पोलिंग पार्टी) के रुकने की व्यवस्था की गई है, वहाँ पूरी अवधि के लिए अवकाश रहेगा।
इसमें प्रथम चरण के लिए 21 से 25 अक्टूबर 2026 तक, द्वितीय चरण के लिए 27 से 31 अक्टूबर 2026 तक तथा तृतीय चरण के लिए 2 से 6 नवम्बर 2026 तक अवकाश रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी संबंधित विभागों, कार्यालय अध्यक्षों और निजी उपक्रमों को इस आदेश की समुचित पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।