TDS से बचने के लिए जमा करवाना होगा फॉर्म 121

पहले 15G और 15H जमा करवाना होता था 
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नई दिल्ली 6 मई 2026।  ब्याज पर टैक्स कटौती से बचने के लिए पहले इस्तेमाल होने वाले 15G और 15H की बजाय अब फॉर्म 121 जमा करवाना होगा। क्‍योंकि इनकम टैक्‍स 2026 के नियम के तहत पुराना फॉर्म बदल चुका है। अगर आपकी सालाना आय टैक्स के दायरे में नहीं आती है तो ब्याज पर टैक्स कटौती से बचने के लिए वित्त वर्ष को शुरुआत में ही फॉर्म 121 जमा करना होगा। 

उल्लेखनीय है की TDS से बचने के लिए 60 वर्ष से कम आयु वर्ग को 15G जमा करना होता था जबकि 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए 15H फॉर्म जमा करवाना होता था।  अब सभी की फॉर्म 121 जमा करवाना होगा। 

फॉर्म 121 भरकर और जमा करके टीडीएस से बचाव करने से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके खाते में जमा की गई राशि सरकार द्वारा जब्त नहीं की गई है और उस पर कर नहीं लगाया गया है। 

Source: Media Reports

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