UDA ने अवैध निर्माणों पर की कार्रवाई, दो और निर्माण सील

अवैध निर्माणों के खिलाफ आगे भी जारी रहेगी निगम की कार्यवाही 

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UDA

उदयपुर, 11 फरवरी 2025: Udaipur Development Authority (UDA)  द्वारा अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए तीन स्थानों पर निर्माण कार्य सील कर दिया गया। प्राधिकरण आयुक्त राहुल जैन के निर्देशानुसार तहसीलदार डॉ. अभिनव शर्मा के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया।  जहां  UDA की टीम ने गोवर्धन विलास इलाके की देवाली में दोपहर पहली कार्यवाही की तो वहीँ, शाम होते-होते दूसरी और तीसरी कार्यवाही  तितरड़ी और  फांदा इलाके में की जहां अवैध निर्माण हो रहा था।  

इन सभी निर्माणों को UDA Act 2023 के तहत नोटिस जारी कर बार-बार रोका गया, लेकिन आदेशों की अवहेलना करते हुए निर्माण कार्य जारी रखा गया। इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए तीनों निर्माणों को आज सील कर दिया गया।  

UDA seized building at Udaipur

तहसीलदार डॉ. अभिनव शर्मा ने बताया कि आम नागरिकों को भूखंड खरीदते समय तीन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए:  

  1. भूखंड सरकारी भूमि या संस्था की संपत्ति तो नहीं है।  
  2. भूखंड का पट्टा किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया है या नहीं।  
  3. भू-उपयोग और पट्टा उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप स्वीकृत है या नहीं।  

इसके अलावा, किसी भी निर्माण से पहले भू-उपयोग परिवर्तन और अधिकृत नक्शे की स्वीकृति लेना अनिवार्य है।  प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई और तेज की जाएगी। इस दौरान मौके पर तहसीलदार डॉ.अभिनव शर्मा, भू-अभिलेख निरीक्षक भरत हथाया, अभयसिंह, अभिमन्यु सिंह, विजय नायक, हितेंद्र तंवर, पटवारी और होमगार्ड जाब्ता उपस्थित रहे।

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