उदयपुर 25 जुलाई 2024। उपखण्ड अधिकारी बड़गांव उदयपुर द्वारा Field Club के सचिव उमेश मनवानी द्वारा भू राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए 24 जुलाई 2024 को ग्राम देवाली पटवार हलका शोभागपुरा तहसील बड़गांव के आराजी न. 1438 से 1451 तक 56050 हेक्टेयर की दुरस्ती की जाकर Field Club सोसायटी फतहपुरा के नाम पर दर्ज करने के आदेश दिए।
न्यायालय उपखंड अधिकारी द्वारा जारी किये गए आदेश के अनुसार Field Club शहर उदयपुर के फतेहपुरा में स्थित है जिसके अंतर्गत टेबल टेनिस रूम, बिलियर्ड रूम, जिम, स्क्वेश कोर्ट , बार रूम, क्रिकेट ग्राऊंड, स्विमिंग पूल इत्यादि बने हुए है। उक्त Field Club शहर की जिस भूमि पर स्थित है वह राजस्व भूमि ग्राम देवाली तहसील बड़गांव में स्थित है।
न्यायलय के समक्ष दिए गए प्रार्थना पत्र में क्लब सचिव उमेश मनवानी ने गुहार लगाईं थी की क्लब की स्थापना के लिए वर्ष 1931 में तत्कालीन महाराणा द्वारा ग्राम देवाली के आराजी न. 1438 से 1451 तक के खातेदारों को मुआवज़ा अदा करके इस ज़मीन को ले ली तथा राजस्व रिकॉर्ड में क्लब के नाम से यह ज़मीं तभी से दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में क्लब के नाम से दर्ज होने के बाद निर्माण व् अन्य कार्यो के लिए क्लब द्वारा देवस्थान विभाग से वर्ष 1945 व् 1947 से ऋण लिया गया था जिसका समय से अदायगी नही कर पाने पर राज्य सरकार व देवस्थान विभाग द्वारा क्लब के विरूद्ध जिला न्यायाधीश, उदयपुर में वसूली का वाद संख्या 22/1963 वर्ष 1963 में प्रस्तुत किया गया जो वाद देवस्थान विभाग के पक्ष में डिक्री होने पर उक्त राशि की वसूली हेतु क्लब की पोलोग्राउण्ड की तरफ की 5 बीघा 5 बीस्वा जमीन आराजी नम्बर 1447, 1449 व 1446 में से देवस्थान विभाग द्वारा अपने कब्जे में ले ली गई थी जिस पर वर्तमान में राजकिय आवास निर्मित है तथा शेष जमीन 26 बीघा क्लब के पास शेष रही। जिस पर क्लब का बेरोक-टोक एंव शान्तिपूर्ण कब्जा चला आ रहा है।
उक्त साबिक आराजी 1438 से 1451 कुल किता 14 कुल रकबा 31 बीघा 5 बीस्वा भूमि के द्वितीय सेटलमेन्ट में नये आराजी नम्बर 2770 रकबा 6.7400 हैक्टर बनाये गये है जिस आराजी के 5.1660 हैक्टर भूमि ( 26 बीघा) पर क्लब का वर्तमान में कब्जा चला आ रहा है। द्वितीय सेटलमेन्ट से पूर्व की अन्तिम जमाबन्दी सम्वत् 2032 से 2035 में उक्त साबिक आराजी भूमि क्लब के नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी जिसे सेटलमेन्ट के दौरान व सेटलमेन्ट के बाद भी क्लब के नाम पर ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए था। लेकिन सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने दौराने सेटलमेन्ट मनमर्जी पूर्वक व अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्यवाही करते हुऐ जमाबन्दी सम्वत् 2042 में आराजी नम्बर 2770 में से क्लब का नाम हटा कर उसकी जगह बिलानाम सरकार अंकित कर दिया गया है जो सेटलमेन्ट कर्मचारियों का कार्य गलत व विधि विरूद्व है |
सेटलमेन्ट कर्मचारियों को केवल तीन अवस्था में ही इन्द्राज परिवर्तन करने का अधिकार है पहला विरासत से, दूसरा वसीयत, दान एंव वैध हस्तान्तरण द्वारा एंव तीसरा किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से इसके अलावा सेटलमेन्ट कर्मचारियों को राजस्व रेकर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नही है। प्रार्थी के उक्त मामले में तीनो में से कोई भी स्थिती नही होने के बावजुद सेटलमेन्ट कर्मचारियों ने अपने अधिकारों से बाहर जाकर व मनमर्जी पूर्वक इन्द्राज में परिवर्तन कर आराजी नम्बर 2770 से क्ल्ब का नाम हटा कर बिलानाम दर्ज किया गया है वह गलत होकर अवैध है। क्लब की उक्त आराजी नम्बर 2770 को बिलानाम सरकार दर्ज करने के बाद जिला कलेक्टर, उदयपुर द्वारा उदयपुर की परिसीमा में स्थित राजकीय बिलानाम भूमि को आबादी विस्तार दे नगर विकास प्रन्यास उदयपुर को स्थानान्तरित करने आदेश दिए जाने पर आराजी न. 2770 उपखण्ड न्यायलय द्वारा जारी किये आदेश के अनुसार न्यायालय ने पाया भूमि पर निर्बाध और खुले रूप से क्लब का कब्ज़ा होकर उपयोग /उपभोग किया जा रहा है। जिसमे विपक्षीगण या अन्य किसी का दखल नहीं रहा है, तथा इस भूमि का इंद्राज दुरुस्तगी करवाकर पुनः क्लब के नाम पर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाना आवश्यक है।
यह आर्टिकल न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बड़गांव द्वारा 24 जुलाई 2024 को जारी किये गए आदेश की कॉपी के आधार पर लिखा गया है।
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