सरफेसी ऐक्ट मामलों में बैंकों के ‘साइक्लोस्टाइल्ड फॉर्मेट’ पर उदयपुर कोर्ट का बड़ा फैसला:
डीएम का आदेश अपास्त
Udaipur Times News, Legal News, Court Verdict, उदयपुर, 17 अगस्त 2026 । अपर सेशन न्यायालय (क्रम संख्या 03), उदयपुर ने सरफेसी अधिनियम (SARFAESI Act) के तहत वित्तीय संस्थानों द्वारा पेश किए जाने वाले मानक "प्री-टाइप्ड व साइक्लोस्टाइल्ड" शपथ पत्रों पर अहम फैसला सुनाते हुए जिला मजिस्ट्रेट के आदेश को निरस्त कर दिया है।
मामला:
जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर ने बैंक के शपथ पत्र को केवल 'प्रिंटेड साइक्लोस्टाइल्ड फॉर्मेट' मानते हुए ऋणी पक्ष द्वारा पेश धारा 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था। Legal News
अपीलार्थी की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता असीम खान ने बताया की उनके द्वारा तर्क दिया गया था कि बैंक ने झूठे तथ्य पेश कर न्यायालय को गुमराह किया। केवल "साइक्लोस्टाइल्ड फॉर्मेट" होने के आधार पर बैंक को गलत या भ्रामक शपथ पत्र पेश करने की छूट नहीं मिल सकती, क्योंकि हर मामले की परिस्थितियां अलग होती हैं।
असीम खान ने बताया की एडीजे कोर्ट क्र स 3 ने सभी तथ्यों के आधार पर ये माना कि बिना बैंक स्टेटमेंट व तथ्यों की जांच किए यांत्रिक रूप से आदेश पारित करना अनुचित है। Udaipur News
कोर्ट ने डीएम के आदेश को अपास्त कर पत्रावली को पुनर्विचार हेतु भेजा।
यह निर्णय बैंकिंग व सरफेसी मामलों में मानक प्रोफार्मा की आड़ लेने वाले वित्तीय संस्थानों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण नजीर माना जा रहा है।
