Udaipur Files मामले के आरोपी को धोखाधड़ी मामले मे कोर्ट से मिली राहत

महिला नेता को वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करने के आरोप के मामले में अभी राहत नहीं मिली है

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ACB Court

Udaipur Times News, Legal News, Udaipur Files, उदयपुर 25 अगस्त 2026 - शहर की बहु चर्चित उदयपुर  फाइल्स मामले के आरोपीको शहर के भोपालपुरा थाने मे दर्ज धोखाधड़ी के  मामले में जोधपुर है कोर्ट से जमानत मिल  गई है । 

हाईकोर्ट की एकलपीठ ने आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उसे 50 हजार रुपए के निजी मुचलके और 25-25 हजार रुपए की दो जमानतों पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

हालांकि आरोपी के खिलाफ दर्ज मुख्य मामले यानी महिला नेता को वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करने के आरोप के मामले में अभी राहत नहीं मिली है। इस मामले में जोधपुर हाईकोर्ट में मंगलवार को जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। ऐसे में आरोपी के जेल से बाहर आने का फैसला मुख्य ब्लैकमेलिंग केस में मिलने वाली राहत पर निर्भर करेगा। Accused granted Bail 

धोखाधड़ी मामले में हाईकोर्ट में आरोपी की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने पैरवी करते हुए दलील दी कि आरोपी 17 फरवरी 2026 से न्यायिक हिरासत में बंद है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि मामले में लगाए गए आरोप मजिस्ट्रेट ट्रायल योग्य हैं और ट्रायल लंबा चलने की संभावना है। Udaipur Files 

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका स्वीकार कर ली। Fraud Case 

जानकारी के अनुसार आरोपी को सबसे पहले महिला नेता को वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करने के आरोप में भूपालपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ 17 जुलाई को धोखाधड़ी का एक अलग मामला दर्ज किया था। इसी दूसरे मामले में अब हाईकोर्ट से उसे जमानत मिली है। Politician Blackmailed 

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