बीमा कंपनी को शेष क्लेम राशि भुगतान के निर्देश

लोक अदालत का फैसला
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उदयपुर 2 अप्रैल 2026.। स्थायी लोक अदालत, उदयपुर ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में बीमा कंपनी को शेष क्लेम राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। प्रकरण संख्या 216/2024 में प्रार्थी कैलाश चौधरी की ओर से अधिवक्ता चेतन चौधरी, आशीष कुमार कोठारी एवं मनीष चौबीसा ने दावा प्रस्तुत किया।

प्रकरण के अनुसार, प्रार्थी ने वर्ष 2015 में अपने एवं परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी ली थी, जिसका नियमित नवीनीकरण कराया जाता रहा। पॉलिसी अवधि के दौरान प्रार्थी की पत्नी के दाहिनी ओवरी में गंभीर बीमारी के लक्षण पाए जाने पर उनका उपचार गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, उदयपुर में कराया गया। उपचार के दौरान कीमोथेरेपी एवं विभिन्न जांचों सहित कुल 1,50,382 रुपये का खर्च आया।

बीमा कंपनी को क्लेम प्रस्तुत करने पर कंपनी ने 25 जून 2024 को 16,174 रुपये, 22 अगस्त 2024 को 15,480 रुपये तथा 29 अक्टूबर 2024 को 60,000 रुपये का भुगतान किया। इस प्रकार कुल 91,654 रुपये का ही भुगतान किया गया और शेष राशि देने से इंकार कर दिया गया।

बार-बार निवेदन एवं नोटिस के बावजूद भुगतान नहीं होने पर प्रार्थी ने स्थायी लोक अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान प्रार्थी पक्ष के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि बीमा पॉलिसी की व्याख्या बीमित के हित में की जानी चाहिए तथा वास्तविक उपचार व्यय का भुगतान किया जाना चाहिए।

दोनों पक्षों के तर्कों एवं अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने माना कि प्रार्थी शेष राशि का हकदार है। अदालत ने बीमा कंपनी को 58,728 रुपये की शेष क्लेम राशि का भुगतान करने, इस राशि पर 29 अक्टूबर 2024 से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज तथा 5,100 रुपये वाद व्यय देने के निर्देश दिए।

साथ ही आदेश दिया गया कि यदि एक माह के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो उक्त राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा। यह निर्णय बीमा उपभोक्ताओं के अधिकारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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