निगम की प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई 61 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग एवं प्लास्टिक ग्लास जब्त

नगर निगम ने धानमंडी क्षेत्र में छापेमारी कर 61 किलो प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया, व्यापारियों को नियमों का पालन करने की चेतावनी दी।

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Municipal Corporation officials seize 61 kg of banned single-use plastic bags and plastic glasses during an enforcement drive in Dhanmandi, Udaipur.

 

Udaipur Times News , Banned plastic seized , Administrative News Udiapur, उदयपुर 25 जुलाई 2026 - राज्य सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के भंडारण, विक्रय, उपयोग एवं परिवहन पर लगाए गए प्रतिबंध की पालना में नगर निगम उदयपुर द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है।

निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर निगम की टीम ने धानमंडी तेल बाजार क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक दुकान के गोदाम से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री जब्त की। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि धानमंडी तेल बाज़ार स्थित एच.आर. ट्रेडर्स नामक दुकान पर प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग के विक्रय की सूचना प्राप्त हुई थी। BeatPlasticPollution

सूचना के आधार पर पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी के नेतृत्व में निगम की टीम धानमंडी तेल बाजार पहुंची और दुकान संचालक लोकेश पुत्र हजारीमल जी, निवासी 5 बड़ी होली चौक, उदयपुर की द्वितीय मंजिल पर स्थित गोदाम की तलाशी ली। तलाशी के दौरान गोदाम में विभिन्न रंगों के प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक कैरीबैग, प्लास्टिक ग्लास सहित अन्य प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री का भंडारण पाया गया। SingleUsePlastic

निगम टीम द्वारा कुल 61 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग एवं प्लास्टिक ग्लास जब्त किए गए। निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना के तहत प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग का निर्माण, भंडारण, आयात, विक्रय एवं परिवहन तथा इनका उपयोग करना दंडनीय है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत नियमों का उल्लंघन करने पर दंड एवं जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 के तहत भी नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। PlasticPollution

इसके बावजूद कई व्यापारी अभी भी प्रतिबंधित प्लास्टिक का व्यवसाय कर रहे है जो कि गैर कानूनी है। आयुक्त की शहरवासियों से अपील। निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने शहरवासियों से अपील की है कि वे दैनिक जीवन में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग का उपयोग नहीं करें तथा इसके स्थान पर कपड़े के थैले अथवा कम्पोस्टेबल बैग का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने और शहर को स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए निगम द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक के बड़े स्टॉक के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी रखी जाएगी। UdaipurNews

आयुक्त ने एक बार फिर शहर के व्यापारियों से अपील की है कि प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का भंडारण, विक्रय अथवा उपयोग नहीं करें और ‘बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन इन उदयपुर’ अभियान में नगर निगम का सहयोग करें।

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