Udaipur Police defines penalty for non compliance to lockdown norms
उदयपुर पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन ना करने के स्थिति में जुर्माने इस प्रकार होंगे
Office of the Superintendent of Police, Udaipur district, has issued an order defining the penalties that will be in place for non compliance of orders and instructions during the lockdown. The penalties are as per the orders of Home department, Rajasthan government. Penalties will be charged as follows:
जो कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर फेस मास्क नहीं पहन हो या (फेसकवर से अपने नाक व मुँह को नहीं ढक रखा हो ) | जुर्माना रु 200
दुकानदार द्वारा बिना फेस मास्क एवं फेस कवर पहने व्यक्ति को सामान बेचना पाया जाने पर | जुर्माना रु 500
कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर थूकता हुआ पाया गया | जुर्माना रु 200
सार्वजनिक स्थान पर कोई व्यक्ति शराब पीता हुआ पाया जाता है | जुर्माना रु 500
कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर पान, गुठका या तंबाकू खाता हुआ पाया जाता है | जुर्माना रु 200
शराब, पान, गुठका, तंबाकू बेचने वाले दुकानदार जो सोशल डिस्टनसिंग का पालन नहीं करते हो या एक साथ 5 व्यक्ति को अपनी दुकान पे एक साथ आने देते हुए पाए जाते हैं | जुर्माना रु 500
कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर सोशल डिस्टनसिंग का पालन नहीं करता (दुसरे व्यक्ति से कम से कम 6 ft की दूरी) | जुर्माना रु 100
कोई भी व्यक्ति ADM की अनुमति के बिना शादी से संबंधित कार्यक्रम बिना सामाजिक दूरी के भीड़ एकत्रित करता पाया जात है | जुर्माना रु 5000
कोई भी व्यक्ति शादी या शादी का ऐसा समारोह करता पाया जाता है, जिसमे 50 से अधिक सदस्य एयकत्रित हुए पाए जाते हैं | र्माना रु 10000
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