बकाया जल बिल न भरने वालों पर गिरेगी गाज
उदयपुर 11 फरवरी 2026 । शहर में जल बिल नहीं चुकाने वाले उपभोक्ताओं के लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। विभाग ने उदयपुर शहर के नगर खण्ड प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ के उन उपभोक्ताओं को अंतिम चेतावनी जारी की है, जिनका जल राजस्व लंबे समय से बकाया है।
अधिशाषी अभियन्ता विमल प्रकाश सिसौदिया द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक श्रेणियों के सभी बकायादारों को 7 कार्यदिवसों के भीतर अपनी बकाया राशि अनिवार्य रूप से जमा कराने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित अवधि में भुगतान न करने की स्थिति में संबंधित पेयजल कनेक्शन काट दिया जाएगा।
साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि बकाया जल राजस्व जमा नहीं कराने पर केवल कनेक्शन ही नहीं कटेगा, बल्कि जन माँग वसूली अधिनियम और राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 229 के तहत कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। इसके अंतर्गत विभाग बकायादारों के खिलाफ वारंट जारी करने, संपत्ति कुर्क करने और उसकी नीलामी जैसी सख्त कार्रवाई कर सकता है।
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