प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ निगम ने गठित की 4 टीम
निगम ने किया व्यापारी संस्थाओं से समझाइश, अब करेगा सख्ती
उदयपुर। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने सार्थक पहल करते हुए पहले शहर के व्यापारिक संस्थाओं से प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने हेतु अपील की है, उसके बाद निगम द्वारा सख्ती की जाएगी। आयुक्त खन्ना ने फिर स्पष्ट किया है कि शहर में प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग को शत प्रतिशत बंद किया जाएगा, इस मामले में किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाएगी।
नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि राज्य सरकार ने शहर में सिंगल यूज प्रतिबंधित प्लास्टिक उपयोग एवं विक्रय को बंद करने के सख्त से निर्देश जारी किए हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी इसमें संज्ञान लिया जा रहा है, इसी के चलते निगम द्वारा पिछले समय से लगातार शहर के विभिन्न क्षेत्रों में धरपकड़ की कार्यवाही की जा रही है। अब निगम द्वारा व्यापारी वर्ग के साथ रविवार तक समझाइश कर प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग एवं विक्रय नहीं करने हेतु अपील कि जाएगी साथ ही जन जागरण भी चलाया जाएगा, इसके उपरांत भी प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग बंद नहीं किया जाता है तो निगम द्वारा सोमवार से सख्ती बरती जाएगी। निगम पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी द्वारा शहर की विभिन्न व्यापारिक संस्थाओं के साथ बैठक का आयोजन कर इसमें सहयोग की अपील की गई है। शहर की कई व्यापारी संस्थाओं ने भी उदयपुर के हित में प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने हेतु अपनी सहमति दी है।
कानून की हो पालना
निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने स्पष्ट किया है निगम का उद्देश्य व्यापारी वर्ग को परेशान करना नहीं है, न हीं आर्थिक जुर्माना वसूल करना है, लेकिन शहर की सफाई व्यवस्था एवं राज्य सरकार के निर्देशों की पालना करना भी निगम का नैतिक दायित्व है। इसी को लेकर निगम द्वारा सख्ती बरती जाएगी।
जब्त होंगे प्प्रतिबंधित प्लास्टिक परिवहन करने वाले वाहन
निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना को संज्ञान में आया कि शहर में दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों के माध्यम से प्रतिबंधित प्लास्टिक का विक्रय किया जा रहा है। इस विषय पर निगम की पैनी नजर है। शहर में यदि कोई भी वाहन चालक प्रतिबंधित प्लास्टिक को विक्रय करता हुआ पाया जाएगा तो उसके वाहन को नगर निगम द्वारा जब्त किया जाएगा।
निगम ने किया 4 टीमों का गठन
उदयपुर शहर में प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग की रोकथाम हेतु विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश निगम प्रशासक एवं जिला कलक्टर नमित मेहता द्वारा 26 अगस्त को आयोजित जिला पर्यावरण समिति की बैठक में दिए गए है। निर्देश की पालना में निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने 1 सितंबर से 30 सितंबर तक विशेष अभियान चलाने के आदेश जारी किये है। अभियान का प्रभारी अधिकारी निगम उपायुक्त दिनेश कुमार मंडोवरा होगे। स्वास्थ्य अधिकारी सत्यनारायण शर्मा, पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी, स्वास्थ्य निरीक्षक नरेन्द्र श्रीमाली, सुभाष चन्द्र शर्मा को दल प्रभारी नियुक्त कर 4 टीम का गठन किया गया हैं। उक्त दल प्रतिदिन उदयपुर शहर में प्रतिबन्धित प्लास्टिक कैरी बैग व अन्य प्रतिबन्धित प्लास्टिक वस्तुओं के भण्डारण, विक्रय एवं उपयोग करने वालों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करेगी।
प्रतिबंधित प्लास्टिक का भंडारण, वितरण है अवैध, 5 वर्ष तक की हो सकती है सजा
राजस्थान सरकार पर्यावरण विभाग अधिसूचना द्वारा दिनांक 21.07. 2010 को राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग का विनिर्माण, भंडारण, आयात, विक्रय या परिवहन पर प्रतिबन्ध लगाया गया हैं। प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग निर्माण, उपयोग, क्रय-विक्रय, कब्जे में रखना एवं परिवहन करना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत् दण्डनीय हो 5 वर्ष तक के करावास या जुर्माना जो 1 लाख रूपये तक हो सकेगा या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा, तथा इसके बाद में भी यदि कोई उल्लंघन जारी रखता है तो उसको अतिरिक्त शास्ति से दण्डित किया जा सकेगा जो प्रतिदिन 5000 रूपये तक की हो सकेगी।
राज्य के बाहर से आ रही प्लास्टिक थैलियां
उदयपुर शहर में अहमदाबाद, दिल्ली, हरियाणा से प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग ट्रावेल्स बसों व कारगो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आपूर्ति हो रही है। उक्त प्रतिबन्धित सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग बिना बिल व बिल्टी के जी. एस.टी. कर चोरी कर लाई जा रही है। टेक्स चोरी के कारण बायोडिग्रेबल / कम्पोस्टेबल थेली की तुलना में सिंगल यूज प्लास्टिक थैली मार्केट में सस्ती मिल रही है। एक तरह टैक्स चोरी कर राज्य सरकार को राजस्व हानि भी पहुंचाई जा रही हैं व दुसरी तरफ इसके उपयोग से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। शहर में जगह-जगह कचरे के रूप में प्लास्टिक थैलियों के ढेर नजर आते है। अभियान के तहत् निगम द्वारा मुखबिरी से सूचना प्राप्त कर शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग लाने वाले कारगो ट्रांसपोर्ट व ट्रावेल्स बसों के विरूद्ध भी कार्यवाही की जावेगी। व किसी ट्रावेल्स बस व ट्रांसपोर्ट ट्रक में सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग परिवहन करते पाया गया तो वाहन जब्त किया जायेगा। कुछ लोग स्कूटी व मोटर साईकिल पर डोर टू डोर दुकानों पर प्रतिबन्धित प्लास्टिक कैरी बैग की सप्लाई कर रहे है ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही कर प्रतिबन्धित प्लास्टिक कैरी बैग परिवहन में उपयोग लिये जा रहे वाहन जब्त किये जायेगे। नगर निगम द्वारा लगातार अभियान चलाकर प्रतिबंधित प्लास्टिक केरि बेग का बडा स्टॉक रखने वालो के विरुद्ध प्रतिदिन कार्यवाही की जावेगी।
एक बार फिर आयुक्त ने की अपील
निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने शहर वासियो से एक बार फिर अपील की है की प्रतिबंधित सिंगल युज प्लास्टिक कैरी बैग का दैनिक जीवन में उपयोग नहीं करे। सब्जी व अन्य सामान लाने के लिए कपडे का थैली या बायोडिग्रेबल / कम्पोस्टेबल थेली का प्रयोग करे। शहर को साफ सुन्दर बनाये रखने में नगर निगम का सहयोग करें।
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