उदयपुर। नगर निगम द्वारा बिना अनुज्ञा संचालित किए जा रहे रेस्टोरेंट को सीज करने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी, इसी क्रम में गुरुवार को शहर के विभिन्न वार्डों में संचालित हो रहे 10 रेस्टोरेंट को नोटिस जारी किया है।
नगर निगम उप महापौर एवं स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष पारस सिंघवी ने बताया कि शहर में कई स्थानों पर नगर निगम द्वारा अनुज्ञा नहीं लेने के उपरांत भी रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र में (होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, मिठाई, पान, खाद्यान एवं अन्य खाद्य पदार्थों की ब्रिकी की दुकानो के नियंत्रण एवं नियमन विषयक) उपनियम 2015 लागु है। जिसके उपनियम 3 अनुसार नगर निगम क्षेत्राधिकार में विधिवत अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ही व्यवसाय का संचालन किया जा सकता है। लेकिन कई संचालकों द्वारा बिना अनुज्ञा व्यवसाय किया जा रहा है को गैर कानूनी है।
निगम आयुक्त राम प्रकाश के निर्देश पर स्वास्थ अधिकारी सत्यनारायण शर्मा, स्वास्थ्य निरीक्षक नरेंद्र श्रीमाली, सुभाष चन्द्र शर्मा ने गुरुवार को 10 रेस्टोरेंट संचालकों को नोटिस जारी कर विधिवत अनुज्ञा लेने के निर्देश दिए हैं। यदि नोटिस जारी होने के पश्चात भी अनुज्ञा नही ली जाती है तो नगर पालिका अधिनियम के तहत सीज करने की कार्यवाही की जाएगी।
सड़क पर फेंका कचरा, संस्थान होगा सीज
नगर निगम उप महापौर एवं स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष पारस सिंघवी ने बताया कि कई रेस्टोरेंट संचालक और संस्थान मालिक अपने संस्थान का कचरा रात्रि को सड़क पर डाल देते हैं उसके बाद आवारा पशु एवं स्वान उस कचरे को पुरी रोड पर बिखेर देते हैं। यदि शहर में कोई भी संस्थान या रेस्टोरेंट संचालक ऐसा कृत करते हुए पाया गया तो उसको तुरंत प्रभाव से उसे सीज किया जाएगा। उप महापौर सिंघवी ने शहर के सभी व्यापारी वर्ग को अपील करते हुए कहा है कि वह अपने का संस्थान से निकलने वाला कचरा कचरा संग्रहण करने वाले वाहनों में ही डालें जिससे शहर की सुंदरता प्रभावित नहीं हो।
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