उदयपुर 24 फ़रवरी 2025। नगर निगम ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर में सार्वजनिक संपत्ति पर बिना अनुमति पोस्टर चिपकाने के कारण प्रतापनगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है।
नगर निगम आयुक्त आईएएस राम प्रकाश ने बताया कि उदयपुर शहर में किसी भी सार्वजनिक/राजकीय संपत्ति पर बैनर एवं पोस्टर नहीं चिपकाने हेतु अपील की गई थी। लेकिन निगम द्वारा की गई अपील को नजरअंदाज करते हुए फिर से सार्वजनिक एवं राजकीय संपत्ति पर पोस्टर चिपकाए गए जिससे शहर की खूबसूरती बिगड़ रही है। सोमवार को प्रताप नगर चौराहा के पास पुलिया पर सिद्धार्थ पैरामेडिकल कॉलेज उदयपुर के पोस्टर चिपकाये हुए थे इसको लेकर पोस्टर चस्पा करने वाले अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई।
इन धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर
नगर निगम पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी ने बताया कि नगर निगम उदयपुर से बिना अनुमति के पोस्टर चिपकाकर सरकारी सम्पति को विरूपित किया गया। उक्त कृत्य राजस्थान सम्पत्ति विरुपण निवारण अधिनियम 2006, राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) अधिनियम 2015 एवं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 297-A का अपराध है।
सिद्धार्थ पेरामेडिकल कॉलेज, उदयपुर के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। निरीक्षक डांगी ने बताया कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 द्वारा 297 क के तहत प्रथम अपराध कारित करने पर एक वर्ष तक का कारावास के साथ न्यूनतम जुर्माना पांच हजार एवं अधिकतम दस हजार तक या दोनो से दण्डित किया जा सकता है, तथा पश्चातवर्ती अपराध कारित करने पर दो वर्ष तक कारावास अथवा न्युनतम दस हजार एवं अधिकतम बीस हजार जुर्माने तक या दोनो से दण्डित किया जा सकता है।अतः कोई भी संस्था या व्यक्ति नगर निगम क्षेत्र में स्तिथ राजकीय और सार्वजनिक संपत्ति पर बैनर पोस्टर या स्टीकर नही चिपकावे।
स्वच्छता सर्वेक्षण की आने वाली है टीम, शहर को नहीं करें खराब
नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने शहर वासियों से अपील करते हुए कहा है कि जल्द ही स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की जांच हेतु टीम उदयपुर में आ सकती है, इसलिए शहर की छवि को खराब नहीं करें। शहर को साफ सुथरा बनाए रखने में नगर निगम का सहयोग करें जिससे उदयपुर स्वच्छता सर्वेक्षण में उच्च स्तर पर पहुंच सके।
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