व्यवसायिक गतिविधि के साथ ही स्वीकृति विपरीत निर्माण को निगम ने किया सीज


व्यवसायिक गतिविधि के साथ ही स्वीकृति विपरीत निर्माण को निगम ने किया सीज

समोर बाग के समीप अवैध अतिक्रमण को हटाया

 
seized by UMC

उदयपुर 16 दिसंबर 2024। नगर निगम द्वारा सोमवार को आवासीय परिसर में व्यवसायिक गतिविधि करते हुए स्वीकृती विपरीत किए गए निर्माण को सीज करने की कार्रवाई अमल में लाई गई साथ ही समोर बाग के समीप अवैध अतिक्रमण को हटाने की बड़ी कार्यवाही भी की गई।

नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि शहर में जहा भी आवासीय परिसर में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही है इसे रोकने को लेकर नगर निगम द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। सोमवार को भी हिरण मगरी से 13 स्थित भवन में आवासीय परिसर में व्यवसायिक गतिविधि करते हुए सेटबेक एंव रेडीयस में निर्माण करवाया गया है जो राजस्थान म्युनिसिपल अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है। 

नगर निगम द्वारा पहले भी कई बार अपील की गई है कि आवासीय परिसर में किसी भी तरह से कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं करें अन्यथा निगम को कार्रवाई करते हुए ऐसे भवनों को सीज किया जाएगा। इसी के चलते राजस्थान पालिका अधिनियम 2009 की धारा (7) (च) के तहत उक्त भवन के अवैध निर्माण को सीज किया गया। 

आयुक्त ने बताया कि निगम द्वारा भवन के अवैध निर्माण को सीज करने के पश्चात निगम के कब्जे में लिया गया है। सीज रहने तक कोई भी व्यक्ति सीज किये गये भाग में कोई गतितिधि नहीं कर सकेगा और यदि किसी व्यक्ति द्वारा सीज किये गये भाग में कोई गतिविधि की गई तो निगम द्वारा उसके विरूद्ध एफ.आई. आर. दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही करेगा। 

समोर बाग से हटाए अतिक्रमण

encroachment removed from Samor bagh

नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि सोमवार को शहर के समोर बाग से शीतला माता तक पूरे क्षेत्र किए गए अस्थाई अतिक्रमण को हटाकर रास्ते को चौड़ा किया गया। आयुक्त ने बताया कि पिछले दो-तीन दिनों से लगातार इस क्षेत्र में हो रहे अस्थाई अवैध अतिक्रमण को लेकर शिकायत प्राप्त हो रही थी इस कारण वाहनों के आवागमन में काफी दिक्कत हो रही है, जिस पर संज्ञान लेते हुए तुरंत अतिक्रमण को हटाकर वाहनों के आवागमन को सुचारु किया गया।

लगातार जारी रहेंगी कार्यवाही

नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम द्वारा किसी भी तरह लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि शहर में कहीं भी स्वीकृति के विपरीत निर्माण किया जाएगा या आवासीय परिसर में व्यावसायिक गतिविधि की जाएगी तो उसे तुरंत निगम द्वारा संज्ञान में लेकर बंद करवाया जाएगा।

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