असंगठित कामगार ले सकते हैं पेंशन योजना का लाभ
राजस्थान में 1,48,005 तथा उदयपुर संसदीय क्षेत्र में 14501 पंजीकरण
उदयपुर 21 अगस्त 2025। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले अल्प आय वर्ग के कामगार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) योजना में पंजीकृत करवा सकते हैं, जो 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद एक सुनिश्चित पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
सांसद डॉ मन्नालाल रावत द्वारा लोकसभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न पर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा कारान्दलाजे ने यह जानकारी दी है। सांसद डॉ रावत ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन प्रदान की जा रही है। अगर दी जा रही है तो पात्रता मानदंड, अंशदान, लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया और कार्यान्वयन प्रक्रिया क्या है।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था संरक्षण प्रदान करने के लिए फरवरी, 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) योजना शुरू की गई थी। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के तहत, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 3000 रुपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। 18 से 40 वर्ष की आयु के वर्ग कामगार जिनकी मासिक आय 15000 रुपये या उससे कम है तथा जो EPFO-ESIC NPS (सरकारी वित्तपोषित) के सदस्य नहीं हैं वे इस योजना में शामिल होने के पात्र है।
मासिक अंशदान राशि 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक है, जो लाभार्थी की प्रवेश आयु पर निर्भर करती है। इस योजना के तहत, लाभार्थी द्वारा 50 प्रतिशत मासिक अंशदान देय है और केंद्र सरकार द्वारा भी उतना ही अंशदान दिया जाता है। इस योजना में नामांकन कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से किया जाता है, जिनका देश भर में लगभग 4 लाख केंद्रों का नेटवर्क है। पात्र असंगठित कामगार विभाग के पोर्टल पर जाकर स्वयं भी नामांकन करा सकते हैं।
केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) योजना के अंतर्गत 10 जुलाई 2025 तक की स्थिति के अनुसार नामांकित लाभार्थियों की संख्या 51,36,578 (5,06,603 लाभार्थियों के बल्क पंजीकरण सहित) है। इसी तरह राजस्थान राज्य में PM-SYM योजना के अंतर्गत पंजीकृत कुल संख्या 10 जुलाई 2025 तक 1,48,005 है।
