Rajsamand: ग्राम पंचायतो में “बर्तन बैंक” की स्थापना की जाएगी


Rajsamand:  ग्राम पंचायतो में “बर्तन बैंक” की स्थापना की जाएगी

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 News-24 ग्राम पंचायतों में “बर्तन बैंक” की स्थापना

बजट घोषणा वर्ष 2025- 26 की पालना में  ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक के उपयोग में कमी लाने हेतु  ग्राम पंचायतो में “बर्तन बैंक” की स्थापना की जावेगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री बृज मोहन बैरवा ने बताया कि प्रथम चरण में राजसमंद ज़िले की 24 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है, जो निम्नानुसार हैं:

आमेट: जिलोला, लिंकी, आगरिया
भीम: छापली, टोगो, कुकरखेड़ा
देवगढ़: आंजना, मियाला, दोलपुरा
खमनोर: खमनोर, कोठारिया, गूंजोल
राजसमंद: पिपलांत्री, मोही, कुवारिया
कुंभलगढ़: केलवाड़ा, गढ़बोर, ओड़ा
रेलमगरा: गोगाथला, कुंडिया, बनेड़िया
देलवाड़ा: देलवाड़ा, सालौर, करौली

बर्तन बैंक योजना का उद्देश्य सामूहिक आयोजनों में प्लास्टिक उपयोग को प्रतिबंधित कर पर्यावरण हितैषी स्टील बर्तनों को बढ़ावा देना है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 400 बर्तन सेट उपलब्ध कराए जाएंगे जिसमे एक सेट में 1 प्लेट, 3 कटोरी, 1 चम्मच और 1 गिलास (कुल 6 बर्तन) होंगे। प्रत्येक बर्तन पर ग्राम पंचायत का नाम, “बर्तन बैंक” एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का लोगो अंकित होगा। इन बर्तनों का किराया ₹3 प्रति सेट निर्धारित किया गया है। जिसमे बीपीएल, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांगजन एवं विशेष परिस्थितियों में 50% तक की छूट का प्रावधान भी रखा गया है। बर्तन बैंकों का संचालन राजीविका की महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जाएगा, जिससे ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त होने का अवसर मिलेगा।

ज़िला परिषद सभागार में बैठक का आयोजन किया गया जिसमे  स्वयं सहायता समूहो व पंचायतों के मध्य MOU करवाया गया। पंचायतों में बर्तन बैंक की स्थापना से सार्वजनिक समारोहो से जो गंदगी फैलती थी उसमे कमी आएगी।

News-रजिस्ट्रेशन के बाद ही जांच प्रयोगशाला और चिकित्सा संस्थानो का संचालन करें - डॉ हेमन्त कुमार बिन्दल
क्लिनिक एस्टेबलिसमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन जरूरी

राजसमंद जिले में संचालित सभी निजी चिकित्सा संस्थानो एवं जांच प्रयोगशालाओं के लियें निर्देश जारी करते हुए सीएमएचओ डॉ हेमन्त कुमार बिन्दल ने बताया कि राज्य स्तर से प्राप्त निदेशानुसार सभी निजी जांच प्रयोगशालाओं एवं चिकित्सा संस्थानो को क्लिनिक एस्टेबलिसमेंट एक्ट में अपने संस्थान का पंजीयन करवाना अनिवार्य है।

उन्होंने इस सम्बन्ध में बताया कि रजिस्ट्रेशन के लिये कार्यालय में ऑफलाईन अथवा लॉनलाईन फॉर्म की कॉपी, चिकित्सा संस्थान पर सहज दृश्य स्थान पर रेट लिस्ट का प्रदर्शन, आवश्यक योग्यताधारी मानव संसाधन के दस्तावेज, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, चिकित्सा अधिकारी द्वारा घोषणा - पत्र, एमओयू की उपलब्धता, भवन स्वामित्व के दस्तावेज, स्थान का नक्शा, फायर सेफ्टी एनओसी, एआरबी सर्टीफिकेट, लेब्स का उद्योग विभाग में रजिस्ट्रेशन, प्रयोगशाला में कार्य करने वाले समस्त कार्मिको के अनुबंध के नोटेरी शपथ पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

उन्होंने बताया कि जिले में संचालित सभी जांच प्रयोगशालाओं एवं चिकित्सा संस्थानो को क्लिनिकल एस्टेबलिसमेंट एक्ट के तहत पंजीयन करवाने एवं एक्ट की पालना के लिये निर्देशित किया जा रहा है। 

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