विधानसभा उपचुनाव - वल्लभनगर 310 मतदान केन्द्र, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान


विधानसभा उपचुनाव - वल्लभनगर 310 मतदान केन्द्र, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान

27 अक्टूबर शाम 6 बजे बाद चुनाव प्रचार पर रोक

 
Vote Counting
  • दो विधानसभाओं में 5 लाख से अधिक मतदाता कर सकेंगेे वोट
  • वल्लभनगर: 2,53,831 मतदाता (1,29,091 पुरुष; 1,24,740 महिला)
  • धरियावद: 2,57,624 मतदाता (1,29,996 पुरुष; 1,27,624 महिला)

उदयपुर, 9 अक्टूबर। उदयपुर जिले की वल्लभनगर विधानसभा-155 उप चुनाव, 2021 के तहत मतदान दिवस शनिवार 30 अक्टूबर को निर्धारित 310 मतदान केन्द्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। विधानसभा क्षेत्र में कुल 283 मतदान केन्द्र थे, जिनमें से 1200 से अधिक मतदाताओं वाले कुल 27 मतदान केन्द्रों पर एक अतिरिक्त सहायक मतदान केन्द्र स्थापित किया गया है, इस प्रकार कुल 310 मतदान केन्द्रों पर मतदान होगा।

दो विधानसभाओं में 5 लाख से अधिक मतदाता कर सकेंगेे वोट
विधानसभा उपचुनाव के तहत प्रदेश की दो विधानसभाओं में 30 अक्टूबर को होने वाले निर्वाचन में 5 लाख 11 हजार 455 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगेे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2 लाख 53 हजार 831 मतदाता हैं जिनमें से 1 लाख 29 हजार 91 पुरुष व 1 लाख 24 हजार 740 महिला मतदाता शामिल हैं। इसी प्रकार धरियावद विधानसभा क्षेत्र में कुल 2 लाख 57 हजार 624 मतदाताओं में 1 लाख 29 हजार 996 पुरुष एवं 1 लाख 27 हजार 624 महिला मतदाता हैं। इस प्रकार दोनों विधानसभा में कुल 5 लाख 11 हजार 455 मतदाताओं में 2 लाख 59 हजार 87 पुरुष एवं 2 लाख 52 हजार 364 महिला मतदाता शामिल हैं।

दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाता भी कर सकेंगे मतदान
गुप्ता ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा दोनों विधानसभा क्षेत्र में 80 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के 14 हजार 417 मतदाताओं तथा 4 हजार 567 दिव्यांग मतदाताओं के लिए इस बार विशेष व्यवस्थाएं की हैं। उन्होंने बताया कि वल्लभनगर विधानसभा में 8 हजार 321 मतदाता 80 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं एवं 2428 दिव्यांग मतदाता हैं वहीं धरियावद में 6 हजार 96 मतदाता 80 वर्ष से अधिक उम्र के हैं एवं 2 हजार 139 दिव्यांग मतदाता है। इसके साथ ही वल्लभनगर में 90 एवं धरियावद में 8 सर्विस मतदाता भी है।

विशिष्ट योग्यजनों एवं वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए व्यवस्था
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) चेतन देवड़ा ने बताया कि विशिष्ट योग्यजनों एवं वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की सुविधाओं का मतदान केन्द्र पर विशेष ध्यान रखा जायेगा। ऐसे मतदाताओ को कतार मे नहीं खड़ा रहना पड़ेगा, अपितु पृथक से लाईन लगाकर मतदान करवाया जायेगा। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर विशिष्ट योग्यजनों के लिए व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही उन्हें घर से लाने व ले जाने की यथासम्भव निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।  जिन विशिष्ट योग्यजनों एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं ने डाक मतपत्र के लिए आवेदन किया हैै, वे अपना मत डाक मतपत्र के जरिये ही प्रदत्त कर सकेंगे। ऐसे मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर मतदान नहीं करने दिया जायेगा।

27 की शाम 6 बजे बाद चुनाव प्रचार पर रोक
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) चेतन देवड़ा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने इस उपचुनाव हेतु चुनाव प्रचार का समय शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक वर्जित रखने के निर्देश दिये है। इसके साथ ही इस उपचुनाव में मतदान समाप्ति 30 अक्टूबर (शाम 6 बजे) से 72 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार पर पूर्णतया रोक रहेगी अर्थात् 27 अक्टूबर शाम 6 बजे के पश्चात् चुनाव प्रचार निषेध रहेगा।

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